मध्यप्रदेश

MP सरकार का बड़ा फैसला! अब निजी विश्वविद्यालय के कुलपति कहलायेंगे ‘कुलगुरु

MP News : मध्य प्रदेश सरकार ने निजी विश्वविद्यालयों को लेकर बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने मध्य प्रदेश निजी विश्वविद्यालय अधिनियम में बदलाव किया है, जिसके तहत अब कुलपति ‘कुलगुरु’ कहलाएंगे। इसका आदेश भी जारी कर दिया गया है। यह बदलाव संशोधन अधिनियम के तहत किया गया है। यह संशोधन गजट नोटिफिकेशन के माध्यम से लागू भी कर दिया गया है। इसमें स्पष्ट लिखा है कि अब से सभी निजी विश्वविद्यालय कुलपति की जगह कुलगुरु शब्द का प्रयोग करेंगे, जिसे राज्य कैबिनेट पहले ही मंजूरी दे चुकी है।

कुलपति को कुलगुरु कहने का प्रस्ताव जुलाई 2024 में पारित किया गया था। इससे पहले जुलाई में सीएम मोहन यादव ने कहा था कि सरकार मध्य प्रदेश की जनता के कल्याण और सभी को अपनी संस्कृति से जोड़ने के लिए जरूरी फैसले ले रही है। इसी क्रम में विश्वविद्यालयों को कुलगुरु का संबोधन देने का निर्णय लिया गया है। इस संबोधन में आत्मीयता, स्नेह और सम्मान की भावनाएँ शामिल हैं।

इतने सारे निजी विश्वविद्यालय में लागू होगा यह नियम

  1. जेपी अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय राद्यौगढ़
  2. एमीटी विश्वविद्यालय ग्वालियर
  3. आईसेक्ट विश्वविद्यालय भोपाल
  4. ओरिएण्टलल विश्वविद्यालय इंदौर
  5. पीपुल्स विश्वविद्यालय भोपाल
  6. आईटीएम यूनिवर्सिटी ग्वालियर
  7. रामकृष्ण धर्मार्थ यूनिवर्सिटी भोपाल
  8. स्वामी विवेकानंद यूनिवर्सिटी सागर
  9. एसकेएस यूनिवर्सिटी सतना
  10. टेक्नो ग्लोबल विश्वविद्यालय सिरोंज विदिशा
  11. जागरण लेक सिटी विश्वविद्यालय भोपाल
  12. श्री सत्यसांई प्रौद्योगिकी एवं चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय सीहोर
  13. सर्वपल्ली राधाकृष्ण विश्वविद्यालय भोपाल
  14. एलएनसीटी विश्वविद्यालय भोपाल
  15. श्री वैष्णव विद्यापीठ विश्वविद्यालय इंदौर
  16. पीके विश्वविद्यालय शिवपुरी
  17. मंदसौर विश्वविद्यालय मंदसौर
  18. मेडीकेप्स विश्वविद्यालय इंदौर
  19. डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम विश्वविद्यालय इंदौर
  20. मालवांचल विश्वविद्यालय इंदौर
  21. जीएच रायसोनी विश्वविद्यालय छिंदवाड़ा
  22. डीसी विश्वविद्यालय इंदौर
  23. सिम्बायोसिस यूनिवर्सिटी ऑफ एप्लाइड साइन्सेज इंदौर

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