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MP Election Guideline: MP विधानसभा चुनाव से पहले भारतीय निर्वाचन आयोग ने जारी की नई गाइडलाइन!

MP Election Guideline: MP विधानसभा चुनाव से पहले भारतीय निर्वाचन आयोग ने जारी की नई गाइडलाइन जल्दी करें चेक! 

MP Election 2023 विधानसभा चुनाव के बीच चुनाव आयोग ने नई गाइडलाइन जारी की है जिसके तहत अब नेताओं के पुतले फूंकना प्रतिबंधित है दूसरे दलों की सभाओं का विरोध नहीं किया जा सकेगा

यही नहीं दूसरे दलों की सभा में सवाल पूछने वाले पर्चे फेंकना भी प्रतिबंधित किया गया है। निर्वाचन विभाग के अधिकारियों ने कहा है कि इसका उल्लंघन होने पर कार्रवाई की जाए।

सारंगपुर आरओ एवं एसडीएम संजय उपाध्याय ने बताया कि गाइडलाइन के मुताबिक उम्मीदवार या दल के नेता ऐसे कार्यक्रम में शामिल नहीं होंगे जिसमें उनकी मौजूदगी के बाद जातीय धार्मिक और भाषाई विवाद में और वृद्धि हो किसी भी राजनेता या व्यक्ति के घर के सामने प्रदर्शन भी नहीं किए जा सकेंगे।

चुनावी सभा के लिए मैदान पर किसी दल विशेष या व्यक्ति का कब्जा नहीं होगा इतना ही नहीं नेताओं के पुतला दहन और दूसरे दलों की सभा होने का विरोध और सवाल पूछने वाले पर्चे फेंकना भी प्रतिबंधित किया है।

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निजी जीवन की आलोचना से बचना होगा

राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों को चुनाव अवधि के दौरान ऐसे किसी कार्यक्रम में शामिल नहीं होना चाहिए जिससे विभिन्न जातियों और धार्मिक या भाषाई समुदायों के बीच मतभेद अधिक गंभीर हो सकते हैं अभ्यर्थियों को अन्य दलों के नेताओं या कार्यकर्ताओं की सार्वजनिक जीवन या निजी

जीवन के सभी पहलुओं की आलोचना करने से बचना होगा वोट पाने के लिए जाति या संप्रदाय की भावनाओं के आधार पर कोई नही की जाएगी। पूजा स्थलों को निर्वाचन के प्रचार के मंच के रूप में प्रयुक्त नहीं किया जाएगा।

घर के सामने नहीं कर सकेंगे प्रदर्शन

एसडीएम संजय उपाध्याय ने बताया है कि हर व्यक्ति के शांतिपूर्ण घरेलू जीवन के अधिकार का सम्मान किया जाएगा फिर चाहे वह व्यक्ति राजनीतिक दल या गतिविधियों से कितने भी अलग हो किसी भी परिस्थिति में विरोध जताने के लिए व्यक्तियों के घर के सामने प्रदर्शन आयोजित करने या धरना

देने का सहारा नहीं लिया जाएगा। चुनाव आयोग ने कहा कि राजनीतिक दल या अभ्यर्थी जुलूस में भाग लेने वाले लोगों के पास ऐसी कोई वस्तु नहीं रहने देंगे जिसका अवांछनीय उपयोग हो सके।

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नामांकन फार्म भरने के लिए सिर्फ छह दिन का समय

मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव लड़ने का मन बना चुके लोगों को अपना नाम निर्देशन नाम निर्देशन पत्र जमा करने की पत्र यानी नामिनेशन फार्म भरने के लिए केवल छह दिन का समय मिलेगा क्योंकि बाकी के चार दिन शासकीय अवकाश है और इन दिनों फार्म नहीं लिए जाएंगे।

सारंगपुर एसडीएम उपाध्याय ने कहा कि निर्वाचन अधिसूचना 21 अक्टूबर से चुनाव लड़ने के इच्छुक व्यक्ति अपना नामिनेशन फार्म निर्वाचन कार्यालय में जमा कर सकेंगे नाम निर्देशन पत्र जमा करने की आखिरी तारीख 30 अक्टूबर और नाम वापस लेने की आखिरी तारीख 2 नवंबर तय है।

समाचार

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