MP News: पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पर मानहानि का केस दर्ज क्या? रद्द हो सकती है सदस्यता जानें मामला
मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पर मानहानि का केस दर्ज कराया है आपको बता दे जबलपुर अदालत में कांग्रेस के राज्यसभा सदस्य विवेक तंखा ने पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पर मानहानि का केस दायर किया है उन्होंने बीडी शर्मा एवं भूपेंद्र सिंह के खिलाफ ही मानहानि का केस दायर किया है आइए आपको बताते हैं क्या है इसका पूरा मामला।
प्राप्त जानकारी के अनुसार याचिका करता कि वकील एचएस हावड़ा ने बताया है की सांसद विधायक मामलों से संबंधित न्यायिक दंडाधिकारी विशेश्वरी मिश्रा की विशेष अदालत ने प्रथम दृष्टि या मुकदमे के लिए पर्याप्त साक्षी पाए जाने के बाद मानहानि का केस दर्ज कर लिया है पिछले साल 29 अप्रैल को तनख्वाह ने मानहानि मामले में अदालत में अपना प्रारंभिक बयान दर्ज किया।
उन्होने ने आरोप लगाया था कि भाजपा नेताओं ने उनकी छवि खराब करने का दावा किया है 2021 में पंचायत चुनाव में अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) आरक्षण से संबंधित शीर्ष अदालत के एक मामले में शामिल थे तन्खा ने अपने बयान में कहा कि उन्होंने न तो ओबीसी आरक्षण से संबंधित किसी भी अदालती कार्यवाही में भाग लिया है और न ही इस मुद्दे पर कोई याचिका दायर की है।
तन्खा ने वीडी शर्मा, शिवराज सिंह चौहान और भूपेंद्र सिंह के खिलाफ 10 करोड़ रुपये का मानहानि संबंधी मामला दायर किया है विवेक तन्खा ने शिवराज सिंह चौहान वीडी शर्मा और भूपेंद्र सिंह तीनों नेताओं को नोटिस भेजा था विवेक तन्खा की ओर से बीजेपी नेताओं को जो नोटिस भेजा गया था
उसमें नेताओं से माफी मांगने की बात कही गई थी लेकिन जब विवेक तन्खा को उनके भेजे गए नोटिस का जवाब नहीं मिला तो उनकी ओर से छह जनवरी 2023 को जिला अदालत में परिवाद दायर कर दिया गया था।
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