मध्यप्रदेश

MP News : छिंदवाड़ा SP के निलंबन आदेश को हाईकोर्ट ने किया निरस्त, जानिए क्या है मामला

MP News : जबलपुर हाईकोर्ट ने छिंदवाड़ा के एसपी विनायक वर्मा के बर्खास्तगी आदेश को निरस्त कर दिया है. एसपी वर्मा ने गुरुवार को हाईकोर्ट में पेश होने के बाद माफी मांगी। इसके बाद हाईकोर्ट ने स्टे ऑर्डर को रद्द कर दिया। उनके अलावा एनएचएआई के परियोजना निदेशक भी हाईकोर्ट में पेश हुए। बाद में उनका गिरफ्तारी वारंट भी निरस्त कर दिया गया था।

SP को क्यों मिला बर्खास्त का आदेश ?

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने छिंदवाड़ा के पुलिस कप्तान विनायक वर्मा को पहले के आदेशों का पालन न करने के आरोप में बर्खास्त करने का आदेश दिया। हाईकोर्ट ने पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) को छिंदवाड़ा के पुलिस अधीक्षक को तत्काल बर्खास्त करने का निर्देश दिया। चीफ जस्टिस रवि मालिमथ और जस्टिस विशाल मिश्रा की डबल बेंच ने तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा कि अधिकारियों ने कोर्ट के आदेश को गंभीरता से नहीं लिया। सरकारी वकीलों को भी इसकी जानकारी नहीं है। हाईकोर्ट ने 28 मार्च को अधिकारी के खिलाफ जमानती वारंट जारी करने का आदेश दिया था। छिंदवाड़ा एसपी को वारंट हासिल करने का जिम्मा सौंपा गया था। बुधवार को मामले की सुनवाई के दौरान एसपी की ओर से पत्र पेश कर कहा गया कि परियोजना निदेशक का तबादला कर दिया गया है, इसलिए वारंट तामील नहीं किया जा सकता।

क्या था मामला ?

एनएचएआई ने चार फाटक रोड, छिंदवाड़ा बस स्टैंड पर तुलसी रामायण संस्कृति मंडल की करीब 1254 वर्ग फुट जमीन का अधिग्रहण किया था। याचिकाकर्ता की ओर से पेश अधिवक्ता वेद प्रकाश नेमा ने कहा कि इसमें से 618 वर्ग फुट मुआवजा नहीं दिया गया है। 2018 में हाईकोर्ट ने मुआवजा देने का निर्देश दिया था। कोई कार्रवाई नहीं करने पर कोर्ट की अवमानना ​​का आवेदन दिया गया था। 28 मार्च को अदालत ने एनएचएआई के अधिकारियों के खिलाफ वारंट जारी करने का निर्देश दिया, क्योंकि कई प्रस्तुतियाँ जवाब देने में विफल रहीं।

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