MP में नए पेंशन नियम लागू होने की तैयारी,10 लाख कर्मचारियों और साढ़े चार लाख पेंशनरों को मिलेगा लाभ

Important information for 10 lakh employees of Madhya Pradesh, more than 4 lakh pensioners will also get benefit! MP News
MP News: प्रदेश में 10 लाख से अधिक सरकारी कर्मचारियों और साढ़े चार लाख पेंशन भोगियों के लिए नए पेंशन नियम लागू किए जाने की तैयारी है। वित्त विभाग द्वारा गठित समिति ने इन नियमों का प्रारूप तैयार कर लिया है, जिस पर अंतिम निर्णय जल्द लिया जाएगा।
बैठक में होगा अंतिम निर्णय
इस विषय पर चर्चा के लिए शुक्रवार को एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की जाएगी। इसमें वित्त विभाग के अधिकारियों के साथ-साथ सामान्य प्रशासन विभाग के सचिव, संचालक पेंशन और वित्तीय विशेषज्ञ भी शामिल होंगे। इस बैठक में नियमों के प्रारूप को अंतिम रूप देने की संभावना है। सरकार की योजना है कि नए नियम 31 मार्च से पहले लागू कर दिए जाएं।
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पुराने नियमों में संशोधन की जरूरत
प्रदेश में वर्तमान पेंशन नियम 1976 के हैं, जिनमें समय-समय पर संशोधन होते रहे हैं। हालांकि, केंद्र सरकार द्वारा किए गए कुछ बदलावों को अभी तक प्रदेश में लागू नहीं किया गया था। पेंशनर्स एसोसिएशन लंबे समय से इन बदलावों की मांग कर रही थी। कर्मचारी आयोग ने सभी आवश्यक पहलुओं का अध्ययन कर रिपोर्ट सौंप दी थी, जिसके आधार पर अब नया प्रारूप तैयार किया गया है।
नए नियमों के प्रमुख प्रस्ताव
1. परिवार पेंशन का विस्तार – 25 वर्ष से अधिक उम्र की अविवाहित पुत्री, विधवा और परित्यक्ता महिलाओं को परिवार पेंशन का लाभ दिए जाने का प्रस्ताव है।
2. सेवा पुस्तिका की बाध्यता समाप्त – अब पेंशन प्रकरण के साथ सेवा पुस्तिका भेजने की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन हो चुकी है।
3. दिव्यांगता नियमों में बदलाव – यदि कोई आश्रित 25 वर्ष की आयु से पहले दिव्यांग होता है, तो उसे आजीवन परिवार पेंशन मिलेगी। लेकिन 25 वर्ष की उम्र के बाद दिव्यांगता होने पर पेंशन का लाभ नहीं मिलेगा। इस मुद्दे पर भी समिति निर्णय लेगी।
4. वसूली प्रक्रिया में बदलाव – यदि किसी कर्मचारी से वसूली की जानी है, तो यह केवल उसी स्थिति में संभव होगा, जब उसे सेवानिवृत्ति से पहले इसकी सूचना दी गई हो। न्यायालय भी इस संबंध में कई निर्णय दे चुका है।
5. अवकाश नियमों का अद्यतन – 1977 के अवकाश नियमों को भी नए सिरे से संशोधित किया जा रहा है, जिससे कर्मचारियों को अधिक पारदर्शी और सुविधाजनक प्रक्रिया मिलेगी।
बजट पर अतिरिक्त भार नहीं पड़ेगा
वित्त विभाग ने स्पष्ट किया है कि नए नियमों से सरकार पर कोई अतिरिक्त वित्तीय भार नहीं आएगा। प्रमुख सचिव वित्त मनीष रस्तोगी की अगुवाई में इस प्रस्ताव पर चर्चा के बाद इसे अंतिम अनुमोदन के लिए मुख्य सचिव को भेजा जाएगा। सरकार की इस पहल से लाखों कर्मचारियों और पेंशनरों को लाभ मिलने की उम्मीद है, जिससे उनकी वित्तीय सुरक्षा और सुविधाओं में सुधार होगा।