MP Pension Yojana: मध्यप्रदेश के इन बुजुर्गों को हर माह मिलेंगे ₹600 जानिए क्या है आवेदन की पूरी प्रक्रिया!

MP Pension Yojana: मध्यप्रदेश के इन बुजुर्गों को हर माह मिलेंगे ₹600 जानिए क्या है आवेदन की पूरी प्रक्रिया!
मध्य प्रदेश में 60 वर्ष से अधिक उम्र के बुजुर्गों के लिए ‘इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना’ चलाई जा रही है यह योजना केंद्र सरकार के ग्रामीण विकास विभाग द्वारा राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के अंतर्गत चलाई जा रही है जिसका उद्देश्य गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले बुजुर्गों को आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाना है मध्य प्रदेश में इस योजना का संचालन सामाजिक न्याय एवं नि:शक्तजन विभाग द्वारा किया जाता है।
क्या है पात्रता?
मध्य प्रदेश में रहने वाले 60 वर्ष या इससे अधिक उम्र के आयु के ऐसे हितग्राही जो कि गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे हैं उन्हें इस योजना का लाभ दिया जाएगा आवेदन का मध्य प्रदेश का मूल निवासी होना आवश्यक है।
क्या लाभ मिलेगा?
इस योजना के तहत पात्र बुजुर्गों को हर माह 600 रुपये पेंशन दी जाती है।
60 से 79 वर्ष की आयु तक के बुजुर्गों को केंद्र सरकार की ओर से 200 रुपये और राज्य सरकार की ओर से 400 रुपये प्रतिमाह दिए जाते हैं।
वहीं 80 वर्ष या उससे अधिक उम्र के बुजुर्गों को केंद्र सरकार की ओर से 500 रुपये और राज्य सरकार की ओर 100 रुपये प्रतिमाह दिए जाते हैं।
इस तरह बुजुर्गों को प्रतिमाह 600 रुपये पेंशन के तौर पर सरकार देती है।
आवेदन निर्धारित आवेदन पत्र के साथ संबंधित दस्तावेज संलग्न कर इनमें से किसी एक कार्यालय पर जमा करवा सकते हैं।