MP School: निजी स्कूल अब अलग से नहीं ले पाएंगे बस फीस, अधिनियम पर राज्यपाल ने दे दी स्वीकृति
MP School: मध्य प्रदेश में बस किराए और निजी स्कूलों में ट्यूशन फीस को लेकर बड़ा अपडेट है। अब निजी स्कूल बस शुल्क अलग से नहीं ले सकेंगे तथा इसे भी वार्षिक शुल्क का ही हिस्सा माना जाएगा। सदन द्वारा मध्य प्रदेश निजी स्कूल विधेयक-2024 पारित किए जाने के बाद राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने अपनी स्वीकृति दे दी।
10% से अधिक की वृद्धि नहीं की जायेगी
नये नियम के तहत बिना अनुमति के किराये में 10% से अधिक की वृद्धि नहीं की जायेगी। 25,000 रुपये से अधिक वार्षिक फीस लेने वाले स्कूलों को फीस बढ़ाने के लिए जिला समिति से अनुमति लेनी होगी। बस का किराया भी इस दर में शामिल होगा। राज्यपाल ने नये कानून को मंजूरी दे दी है। मध्य प्रदेश के 18,000 स्कूल इसके अधिकार क्षेत्र में आएंगे। यह नया नियम अभिभावकों के लिए बड़ी राहत होगी।
फीस नियंत्रण में अभिभावकों को राहत
यह विधेयक निजी स्कूल शुल्क नीतियों के विनियमन और पारदर्शिता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इससे न केवल अभिभावकों पर वित्तीय बोझ कम होगा, बल्कि शिक्षा में समानता और सभी बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार भी सुनिश्चित होगा। सरकार के इस प्रयास से शिक्षा क्षेत्र में बड़े बदलाव आने की उम्मीद है, जो छात्रों और अभिभावकों के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। यह विधेयक निजी स्कूल शुल्क नीतियों के विनियमन और पारदर्शिता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।