MP’s EV Policy: इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने पर नहीं मिलेगा सब्सिडी और इन्सेंटिव, ईवी पॉलिसी में बदलाव!

MP’s EV Policy: मध्य प्रदेश में अब आम लोगों को इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने पर कोई सब्सिडी या किसी तरह का प्रोत्साहन नहीं मिलेगा। वित्त विभाग की आपत्ति के बाद अब इलेक्ट्रिक वाहन नीति में बदलाव के साथ इसे लागू किया जाएगा। बता दें कि नगरीय प्रशासन एवं आवास विभाग द्वारा पूर्व में तैयार की गई ड्राफ्ट नीति में दो, तीन और चार पहिया वाहनों की खरीद पर 10 हजार से 10 लाख रुपए तक की छूट देने का प्रावधान था। वित्त विभाग ने इस पर आपत्ति जताई थी।
दरअसल, छूट देने के बाद सरकारी खजाने पर 3 अरब रुपये से अधिक का वित्तीय बोझ पड़ेगा। इस आपत्ति के बाद वरिष्ठ अधिकारियों की समिति ने शुक्रवार को फिर से मसौदा नीति पर मंथन किया और सब्सिडी के साथ प्रोत्साहन प्रावधान को भी हटा दिया।
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अब से इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने पर केवल कर और पंजीकरण से छूट मिलेगी, और वह भी केवल एक वर्ष के लिए। मतलब साफ है, जो भी व्यक्ति नीति लागू होने के एक साल के भीतर इलेक्ट्रिक वाहन खरीदेगा, उसे इसका लाभ मिलेगा। मसौदा नीति में एक वर्ष के लिए पार्किंग छूट, टोल पर 50% छूट, चार्जिंग स्टेशनों के लिए सस्ती बिजली आदि जैसी सुविधाओं का प्रस्ताव किया गया है।
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