मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना बिहार – 75 लाख महिलाओं को ₹10,000 की सौगात
आत्मनिर्भर बनने की ओर बिहार की महिलाओं का बड़ा कदम

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बिहार सरकार ने मिलकर राज्य की 75 लाख महिलाओं को आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में एक बड़ा तोहफ़ा दिया है। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत महिलाओं के बैंक खातों में सीधे ₹10,000 की शुरुआती सहायता राशि डीबीटी (Direct Benefit Transfer) के ज़रिए ट्रांसफर की गई है।
यह योजना महिलाओं को स्वरोजगार और आजीविका के अवसर उपलब्ध कराकर आत्मनिर्भर बनाने पर केंद्रित है।
योजना की मुख्य बातें
पहली किस्त: हर चयनित महिला को ₹10,000 सीधे बैंक खाते में।
भविष्य में सहायता: ज़रूरत और सफलता के आधार पर ₹2 लाख तक अतिरिक्त मदद।
राशि अनुदान (Grant) के रूप में: शुरुआती पैसे वापस नहीं करने होंगे।
लक्ष्य: 75 लाख महिलाओं तक योजना का लाभ पहुँचाना।
कुल लागत: ₹7,500 करोड़।
पात्रता (Eligibility)
आवेदिका बिहार की स्थायी निवासी महिला हो।
उम्र 18 से 60 वर्ष के बीच हो।
विवाहित हो और जीविका स्वयं सहायता समूह (SHG) से जुड़ी हो।
रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया
1. स्वयं सहायता समूह से जुड़ाव की जानकारी दें।
2. घोषणा फॉर्म में चेकबॉक्स टिक करें।
3. आधार नंबर, नाम, पिता/पति का नाम और मोबाइल दर्ज करें।
4. OTP वेरिफिकेशन पूरा करें।
5. ऑनलाइन पोर्टल mmry.brlps.in या ग्राम संगठन के ज़रिए फॉर्म सबमिट करें।
अगर पैसा नहीं आया तो क्या करें?
आधिकारिक पोर्टल पर स्टेटस चेक करें।
बैंक खाता और आधार विवरण सही से लिंक हैं या नहीं देखें।
ज़रूरत पड़ने पर नज़दीकी सरकारी कार्यालय से संपर्क करें।
मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना बिहार की महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने की दिशा में मील का पत्थर साबित हो रही है। शुरुआती ₹10,000 की सहायता से महिलाएं छोटे व्यवसाय और आजीविका की शुरुआत कर सकती हैं, वहीं भविष्य में ₹2 लाख तक का सहयोग उन्हें और आगे बढ़ने का अवसर देगा।




