New Cash Limit: बैंक में कैश रखने की नई सीमा तय RBI गवर्नर ने बताई सच्चाई!
RBI कैश डिपॉजिट नियम: RBI की ओर से एक बड़ा अपडेट आ रहा है, जिसके मुताबिक बैंक खातों में पैसे जमा करने की सीमा तय कर दी गई है। जानकारी के मुताबिक, अगर आपके खाते में 30 हजार रुपये से ज्यादा रकम है तो आपका बैंक खाता बंद कर दिया जाएगा. यह बात आरबीआई गवर्नर ने कही.
500-1000 के नोट बंद होने और अब 2,000 के नोट चलन से बाहर होने के बाद लोग नकद जमा, बैंक खाते और अन्य बैंकिंग मानदंडों को लेकर आशंकित और उत्सुक हो गए हैं।
कहीं उनके लिए अचानक से कोई नियम न बदल जाए. ऐसे में खबर आ सकती है कि आपका बैंक खाता ऐसे कारणों से बंद हो सकता है।
तो यह स्पष्ट है कि लोग घबरा जाएंगे और जानना चाहेंगे कि क्या हो रहा है। ऐसे में कई भ्रामक खबरें आ रही हैं. ऐसी ही एक खबर की सत्यता की जांच पीआईबी ने की है.
दरअसल , खबर आई थी कि केंद्रीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने बड़ा ऐलान किया है कि जिस किसी के भी बैंक खाते में 30,000 रुपये से ज्यादा होंगे उनका खाता बंद कर दिया जाएगा.
PIB द्वारा इसका खंडन करते हुए कहा गया ऐसा कुछ भी नहीं है और आरबीआई द्वारा ऐसा कोई भी नियम नहीं लाया जा रहा है।
बैंक में नगद रखने के लिए क्या कोई सीमा है?
रिजर्व बैंक के नियमों के मुताबिक, देश में इस बात की कोई सीमा नहीं है कि आप अपने बैंक खाते में हजारों, लाखों, करोड़ों कितने पैसे रख सकते हैं।
और चाहे आप कितना भी पैसा जुटा लें, ऐसी कोई सीमा नहीं है। हाँ, यह समझ में आता है कि आपको इसका हिसाब देना चाहिए कि प्रत्येक पाई कहाँ से और कैसे आई।
न्यूनतम शेष राशि की आवश्यकता है
बैंकों में अधिकतम नहीं बल्कि न्यूनतम बैलेंस का नियम है। यानी आपके बैंक खाते में कम से कम एक निश्चित राशि होनी चाहिए,
जैसे-जैसे यह घटता है, चार्ज धीरे-धीरे समाप्त होने लगता है। प्रत्येक बैंक का एक निश्चित न्यूनतम बैलेंस होता है, जो सार्वजनिक बैंकों में कम और निजी बैंकों में अधिक हो सकता है।
नगद जमा नियम
अगर हम बात करें नगदी की तो देश में जमा करने के नियम जरूर है आप अपने सेविंग अकाउंट में एक बार में लगभग 1लाख रुपए तक है जमा कर सकते हैं इसके साथ आप सालाना अधिकतम 10 लाख तक नगद राशि जमा कर सकते हैं
अगर आप ज्यादा पैसा जमा करना चाहते हैं तो आपको इसके लिए ऑनलाइन ट्रांसफर का सहारा लेना पड़ेगा क्योंकि आरबीआई ने बैंकों को 10लाख या उससे अधिक लेनदेन की निगरानी के लिए अलग रिकॉर्ड रखने का निर्देश देता है।