अब MP पुलिस अपराधी से जुड़े फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स आईडी जैसे अकाउंट पर रखेगी नजर
मध्य प्रदेश पुलिस अब अपनी हिस्ट्रीशीट में अपराधी से जुड़े लोगों की विशेष प्रकृति को नोट करेगी और उनके फोन नंबर या मोबाइल नंबर और उनके रिश्तेदारों के बारे में जानकारी लेगी और दर्ज करेगी। ऐसे व्यक्तियों का आधार नंबर, ईपीआईसी नंबर, ई-मेल आईडी, इंटरनेट मीडिया अकाउंट प्रोफाइल जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम आईडी, एक्स आईडी भी रिकॉर्ड में रखा जाएगा। हिस्ट्रीशीट की समय-समय पर पुलिस उप महानिरीक्षक, अतिरिक्त पुलिस आयुक्त या उनके वरिष्ठ रैंक द्वारा समीक्षा की जाएगी।
अब जाति आधारित आपराधिक हिस्ट्रीशीट नहीं बनाई जाएगी। पुलिस मुख्यालय ने इस संबंध में सभी जिलों के पुलिस अधीक्षकों को सर्कुलर जारी कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में अपराधियों की हिस्ट्रीशीट तैयार करने में बरती गई सावधानी को लेकर दिल्ली पुलिस कमिश्नर अमानतुल्ला और अन्य के खिलाफ एक आपराधिक अपील में आदेश पारित किया था। इसी आदेश के क्रम में यह परिपत्र जारी किया गया है।
हिस्ट्रीशीट तैयार करते समय अपराधी के नाबालिग रिश्तेदार या उसके बेटे, बेटी, भाई, बहन का कोई विवरण दर्ज नहीं किया जाएगा, जब तक कि इस बात का सबूत न हो कि संबंधित नाबालिग ने अपराधी को पुलिस से दूर रखा है या आश्रय दिया है। परिपत्र कानून के उल्लंघन में देखभाल की आवश्यकता वाले बच्चों या बच्चों की पहचान का खुलासा करने पर रोक लगाएगा।