मध्यप्रदेश

अब महाकाल नगरी में भी शॉप नेमप्लेट ऑर्डर का आदेश जारी

अब मध्य प्रदेश ने भी यूपी सरकार जैसा ही आदेश जारी किया है। भाजपा शासित उज्जैन नगर निगम ने प्राचीन शहर में दुकानदारों को अपने प्रतिष्ठानों के बाहर अपना नाम (उज्जैन शॉप नेमप्लेट ऑर्डर) और मोबाइल नंबर प्रदर्शित करने का आदेश दिया है। मिडिया रिपोर्ट के मुताबिक उज्जैन के मेयर मुकेश टटवाल ने कहा कि 26 सितंबर 2002 को उज्जैन मेयर काउंसिल ने दुकानदारों को अपना नाम (नेमप्लेट विवाद) प्रदर्शित करने की अनुमति देने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी थी, जिसके बाद निगम सदन ने इसे मंजूरी दे दी और बाद में इसे राज्य को भेजा गया। जो अब लागू हो गई है।

मुकेश ततवाल ने शनिवार को कहा कि उल्लंघन करने वालों को पहली बार 2,000 रुपये और दूसरी बार आदेश की अवहेलना करने पर 5,000 रुपये का जुर्माना देना होगा। उन्होंने यह भी कहा कि आदेश का उद्देश्य सुरक्षा और पारदर्शिता सुनिश्चित करना है न कि मुस्लिम दुकानदारों को निशाना बनाना। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव का गृहनगर उज्जैन अपने पवित्र महाकाल मंदिर के लिए जाना जाता है, जो दुनिया भर से भक्तों को आकर्षित करता है।

मेयर ने आगे कहा, उज्जैन एक धार्मिक एवं पवित्र नगरी है। लोग यहां धार्मिक आस्था लेकर आते हैं। उन्हें उस दुकानदार के बारे में जानने का अधिकार है जिसका वे उपयोग कर रहे हैं। यदि कोई ग्राहक असंतुष्ट है या ठगा गया है, तो दुकानदार का विवरण जानने से उन्हें समाधान करने का मौका मिलता है।

समाचार

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