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Old Pension Scheme: इन कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी! मिलेगा ओल्ड पेंशन स्कीम का लाभ सरकार ने जारी किया आदेश

 

 

 

कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) ने कुछ सरकारी अधिकारियों के लिए एनपीएस से पुरानी पेंशन योजना में स्थानांतरित होने के विकल्प के संबंध में एक अधिसूचना जारी की है डीओपीटी ने कहा कि जिन एआईएस अधिकारियों को एनपीएस की अधिसूचना की तारीख से पहले भर्ती के लिए जारी अधिसूचना के आधार पर किसी पद पर नियुक्त किया गया था उन्हें उसके बाद सेवा में शामिल किया गया था ऐसे कर्मचारियों को एआईएस नियम, 1958 के तहत पुरानी पेंशन योजना के तहत लाने का विकल्प दिया जा सकता है।

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जारी किए गए इस नोटिफिकेशन के मुताबिक अब उन अधिकारियों को भी पुरानी पेंशन का लाभ मिल सकेगा जिनकी नियुक्ति एनपीएस लागू होने की तारीख से पहले भर्ती के आधार पर हुई थी. लेकिन, बाद में भर्ती के चलते वह एनपीएस में शामिल हो गए।

जीपीएफ सदस्यता अवश्य लें

डीओपीटी ने कहा कि यदि सदस्य इन निर्देशों के अनुसार एआईएस (डीसीआरबी) नियम, 1958 के तहत कवरेज की शर्तों को पूरा करता है तो इस संबंध में आवश्यक आदेश जारी किया जाएगा ऐसे सदस्य का एनपीएस खाता बंद कर दिया जाएगा एआईएस (डीसीआरबी) नियम, 1958 के तहत पुरानी पेंशन योजना का विकल्प चुनने वाले सेवा सदस्यों को सामान्य भविष्य निधि (जीपीएफ) की सदस्यता लेना आवश्यक है।

किन कर्मचारियों को मिलेगा लाभ

पुरानी पेंशन योजना के तहत पात्र कर्मचारियों के संबंध में डीओपीटी ने कहा कि सिविल सेवा परीक्षा, 2003, सिविल सेवा परीक्षा, 2004 और भारतीय वन सेवा परीक्षा, 2003 के माध्यम से चुने गए एआईएस के सदस्यों को इन प्रावधानों के तहत कवर किया जाएगा।

इसके अलावा वे कर्मचारी जो एआईएस में शामिल होने से पहले केंद्र सरकार की सेवा में चुने गए थे, जो सीसीएस नियम 1972 या किसी अन्य समान नियम के तहत कवर किए गए थे वे भी प्रावधानों के तहत लाए जाने के पात्र हैं।

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