केंद्रीय सरकार ने रिटायर होने वाले केंद्रीय सिविल सेवाओं के कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत की घोषणा की है। सरकार ने पेंशन और रिटायरमेंट लाभ से जुड़ी प्रक्रिया को तेज, पारदर्शी और सरल बनाने के लिए नए नियम लागू किए हैं। इन सुधारों से अब कर्मचारियों को पेंशन और अन्य लाभ समय पर मिलेंगे।
नए नियम और सुधार
विजिलेंस क्लियरेंस में देरी से पेंशन नहीं रुकेगी
अब किसी कर्मचारी की पेंशन विजिलेंस क्लियरेंस न मिलने पर अटकेगी नहीं। सभी विभागों को रिटायरमेंट से कम से कम 3 महीने पहले यह क्लियरेंस जारी करना अनिवार्य होगा।
Bhavishya पोर्टल को और मजबूत बनाया जाएगा
‘भविष्य पोर्टल’ को और उन्नत किया जाएगा। इसमें ऑटो-फ्लैगिंग और ऑटो-एस्केलेशन फीचर जोड़े जाएंगे ताकि तय समयसीमा से ज्यादा कोई केस लंबित न रहे।
हर कर्मचारी को मिलेगा पेंशन मित्र
रिटायर होने वाले हर कर्मचारी को एक पेंशन मित्र/वेलफेयर ऑफिसर नियुक्त किया जाएगा। यह अधिकारी रिटायरमेंट की औपचारिकताओं में मदद करेगा और मृत्यु की स्थिति में आश्रितों को भी सहयोग देगा।
समयसीमा तय
PPO या e-PPO रिटायरमेंट से 60 दिन पहले जारी किया जाएगा।
रिटायरमेंट ड्यूज़ का भुगतान अगले ही दिन कर दिया जाएगा।
पहली पेंशन रिटायरमेंट के अगले महीने के आखिरी दिन तक जारी हो जाएगी।
डिजिटल और प्रशासनिक सुधार
सेवा रिकॉर्ड्स को पूरी तरह डिजिटाइज किया जाएगा। Bhavishya और e-HRMS प्लेटफॉर्म्स का सभी मंत्रालयों और विभागों में अनिवार्य उपयोग होगा। साथ ही, हाई-लेवल ओवरसाइट कमेटी (HLOC) और पेंशन बैंक नियमित निगरानी करेंगे।
कर्मचारियों के लिए लाभ
ऑल इंडिया NPS एम्प्लॉइज फेडरेशन के अध्यक्ष मंजीत सिंह पटेल के अनुसार, ये सुधार कर्मचारियों के लिए राहतकारी साबित होंगे। अब पेंशन और रिटायरमेंट लाभ समय पर, बिना देरी और पूरी पारदर्शिता के साथ मिल सकेंगे।
केंद्र सरकार के इन नए दिशा-निर्देशों से रिटायरमेंट प्रक्रिया और अधिक सरल हो जाएगी। यह सुधार कर्मचारियों को आर्थिक सुरक्षा देने के साथ-साथ उनके जीवन के सुनहरे वर्षों को तनावमुक्त बनाएंगे।