मध्यप्रदेश

पशुओं को आवारा छोड़ने वाले 59 पशुपालकों के खिलाफ पुलिस ने किया FIR दर्ज

MP News : कटनी जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों में लोगों की शिकायतों के आधार पर पुलिस ने 59 मवेशी मालिकों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223, पशु क्रूरता अधिनियम 1960, मध्य प्रदेश नगर निगम अधिनियम 1956 के तहत कार्रवाई की। एसडीओपी कृष्णपाल सिंह ने बताया की विजयराघवगढ़ अनुभाग क्षेत्र के तीनों थानों में घूमते पशुओं मिलने पर कान में लगे टैग को स्कैन करते हुए उनके पालकों की जानकारी लेकर FIR दर्ज की है।

एफआईआर की शुरुआत स्लिमानाबाद थाना क्षेत्र के छपरा के कोटवार लटोरी चक्रवर्ती ने हाइवे में घूम रहे मवेशियों को लेकर थाने में पहुंचकर 10 पशुपालकों के खिलाफ FIR दर्ज कराई थी। जिनके खिलाफ FIR दर्ज की गई है, उनमें छपरा गांव के श्यामलाल, ज्योति गुप्ता, रामसेवक, जयप्रकाश विश्वकर्मा, राजू पिता किशोरी, देवरी गांव के विष्णु प्रसाद, राम स्वरूप, सिहुड़ी गांव निवासी रामप्रकाश मौर्य, सलैया फाटक गांव के पुन्नू लाल चौधरी, रमेश काछी का नाम शामिल है वही 36घंटे के अंदर ही बाकी थानों में 59 मामले दर्ज हो चुके है।

अपर कलेक्टर साधना परस्ते ने बताया कि राष्ट्रीय राजमार्ग 30 पर आवारा मवेशियों के कान के टैग की स्कैनिंग कर पशुपालकों और मालिकों की पहचान की गई और एफआईआर दर्ज की गई। पशु टैग स्कैनिंग पशुचिकित्सक डॉ. देवांगना चतुर्वेदी द्वारा की गई।

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