मध्य प्रदेश जबलपुर हाईकोर्ट से एक बड़ी खबर सामने आ रही है जहां रीवा कलेक्टर प्रतिभा पाल के खिलाफ हाई कोर्ट ने जमानती वारंट जारी किया है 11 मार्च 2024 को कोर्ट मैं उपस्थित होने के निर्देश दिए गए हैं हाई कोर्ट द्वारा कलेक्टर के खिलाफ जारी किया गया जमानती 12 नवंबर 2023 को जारी एक नोटिस के मामले में दिया गया है आइए आपको बताते हैं पूरा मामला की क्यों ऐसा हुआ खबर अंत तक पढ़ें।
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IAS प्रतिभा पाल को ओर से नही मिली थी प्रतिक्रिया
यह पूरा मामला 12 नवंबर 2023 को जारी किए गए एक नोटिस के मामले में प्रतिभा पाल को जमानती वॉरंट जारी किया गया है हाई कोर्ट ने रीवा कलेक्टर प्रतिभा पाल को 11 मार्च को कोर्ट में उपस्थित होने के निर्देश भी दिए हैं आपको बताने 12 नवंबर 2023 को एक नोटिस जारी किया गया था लेकिन रीवा कलेक्टर प्रतिभा पाल की ओर से कोई भी प्रक्रिया ना मिलने पर हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला लिया है जहां उन्होंने रीवा कलेक्टर प्रतिभा पाल के खिलाफ जमानती वारंट जारी किया है।
न्यायाधीश डीडी बंसल ने जारी किया वारंट
जस्टिस डीडी बंसल की एकलपीठ ने कलेक्टर को 11 मार्च 2024 को हाजिर होने के निर्देश दिये हैं रिपोर्ट की माने तो तहसील कार्यालय रीवा में पदस्थ उमेश कुमार तिवारी ने बीते साल एक याचिका दायर की थी जिसमें उनका कहना था कि सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा 7 अक्टूबर 2016 को एक सर्कुलर जारी किया गया था याचिकाकर्ता की नियुक्ति 1997 में हुई थी।
10 साल की सेवा पूरी होने के बावजूद उक्त सर्कुलर के तहत उसे सेवा का लाभ नहीं दिया गया पूरे मामले में 3 नवम्बर 2023 को कलेक्टर को एक नोटिस जारी हुआ जो सर्व भी हो गया बावजूद इसके सुनवाई के दौरान कलेक्टर की ओर से कोई हाजिर नहीं हुआ और न ही कोई जवाब पेश किया गया इसीलिए रीवा कलेक्टर प्रतिभा पाल को जमानती वारंटी जारी किया गया।
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