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Rewa News: रीवा कलेक्टर प्रतिभा पाल को MP हाईकोर्ट ने दिया बड़ा झटका जारी कर दिया यह आदेश जानें मामला

 

 

Rewa News: MP हाईकोर्ट ने रीवा कलेक्टर प्रतिभा पाल को कोर्ट में उपस्थित होने के निर्देश दिए हैं सिरमौर के एसडीएम और तहसील कार्यालयों में काम करने वाले भ्रष्ट क्लर्क सरकार को बेवकूफ बनाने में लगे कलेक्टर के गले की फांस बन गए हैं मा. न्यायमूर्ति विवेक अग्रवाल ने कलेक्टर रीवा को 10 दिन के भीतर स्वयं न्यायालय में उपस्थित होने के निर्देश दिये, इतना ही नहीं जज ने अपने आदेश में लिखा कि मामला कार्रवाई के लिए लोकायुक्त को क्यों भेजा जाएगा हाईकोर्ट में अपील करने वाले अधिवक्ता राजेश सिंह ने कहा।

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कोर्ट ने यह फैसला उनकी अपील संख्या WP 80-90/2024 पर 5 अप्रैल 2024 को सुनवाई के बाद लिया. अधिवक्ता राजेश सिंह ने कहा कि सिरमौर तहसील कार्यालय से लेकर एसडीएम कार्यालय तक बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार चल रहा है और हो भी क्यों नहीं. एसडीएम कार्यालय में भ्रष्ट लिपिक सत्येन्द्र सिंह बैठा है और तहसील कार्यालय में भी भ्रष्ट लिपिक राजेश पांडे बैठा है।

चूंकि दोनों लिपिकों को भ्रष्ट बताया गया था, इसलिए जांच के बाद दोषी पाए जाने पर तत्कालीन कलेक्टर एम गीता ने अपने आदेश क्रमांक 195/09 और 196/09 के तहत एसडीएम सिरमौर को सेवा से बर्खास्त कर दिया था। लेकिन उसके बाद भी दोनों ने तहसील कार्यालय में और दूसरे ने एसडीएम कार्यालय में बैठकर सरकार की आंखों में धूल झोंकी। इतना ही नहीं, बर्खास्त किए गए दोनों क्लर्क 2009 से सरकार से वेतन ले रहे हैं।

अधिवक्ता राजेश सिंह ने बताया कि दोनों भ्रष्ट लिपिक तत्कालीन कलेक्टर के आदेश के खिलाफ हाईकोर्ट पहुंचे, लेकिन हाईकोर्ट ने तत्कालीन कलेक्टर के आदेश को यथावत रखने का आदेश दिया फिर भी ये दोनों तत्कालीन कलेक्टर के 22 अगस्त 2009 के बर्खास्तगी आदेश का उल्लंघन करते हुए राजस्व कार्यालय में काम करते रहे अधिवक्ता राजेश सिंह ने बताया कि इस

संबंध में उन्होंने सिरमौर से रीवा आकर कलेक्टर का दरवाजा खटखटाया, लेकिन कहीं से न्याय नहीं मिलने पर वे राजस्व मामले में लूट-खसोट कर एसडीएम व तहसील कार्यालय की कुर्सी पर बैठ गए सरकार की नजर में उन्होंने अपना वेतन ले लिया जबरन मुक़दमे के लिए. हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ा।

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