रीवासीधी

रीवा, सीधी, मऊगंज व सिंगरौली में धारा 163 लागू, ड्रोन उड़ाने पर रोक

मध्य प्रदेश के रीवा, सीधी, मऊगंज और सिंगरौली जिलों में कानून व्यवस्था और सुरक्षा कारणों से ड्रोन उड़ाने पर धारा 163 के तहत पूर्ण प्रतिबंध लागू किया गया है

मध्य प्रदेश के रीवा, सीधी, मऊगंज और सिंगरौली जिलों में हाल ही में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत ड्रोन उड़ाने पर प्रतिबंध लगाया गया है। यह कदम सुरक्षा, कानून व्यवस्था और सामाजिक शांति बनाए रखने के उद्देश्य से उठाया गया है। 

धारा 163: क्या है और क्यों लागू की गई

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 जिला प्रशासन को असाधारण परिस्थितियों में सार्वजनिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए विशेष अधिकार प्रदान करती है। इस धारा के तहत, जिला मजिस्ट्रेट किसी भी क्षेत्र में मानव रहित हवाई वाहनों (ड्रोन) की उड़ान पर प्रतिबंध लगा सकते हैं, विशेषकर जब यह आशंका हो कि इनका दुरुपयोग सामाजिक तनाव, अपराध या सुरक्षा में सेंध लगाने के लिए किया जा सकता है।

मऊगंज में हिंसा के बाद सख्ती

मार्च 2025 में मऊगंज के गड़रा गांव में एक युवक की हत्या और पुलिस पर हमले की घटना के बाद स्थिति तनावपूर्ण हो गई थी। इस हिंसा में एक एएसआई की मृत्यु हो गई और कई पुलिसकर्मी घायल हुए। इसके बाद प्रशासन ने धारा 163 लागू कर दी और ड्रोन उड़ाने पर प्रतिबंध लगा दिया, ताकि किसी भी तरह की अफवाह, निगरानी या असामाजिक गतिविधियों को रोका जा सके। 

सिंगरौली में ड्रोन से अपराध का खुलासा

सिंगरौली जिले में पहली बार ड्रोन की मदद से अफीम की अवैध खेती का पता चला। पुलिस ने 450 अफीम के पौधे बरामद किए और आरोपी को गिरफ्तार किया। इस घटना ने यह स्पष्ट किया कि ड्रोन तकनीक का दुरुपयोग भी हो सकता है, जिससे प्रशासन ने एहतियातन कदम उठाते हुए ड्रोन उड़ानों पर प्रतिबंध लगाया। 

रीवा और सीधी में एहतियातन उपाय

रीवा और सीधी जिलों में भी मऊगंज की घटना के बाद तनाव की स्थिति बनी रही। प्रशासन ने कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए धारा 163 लागू की और ड्रोन उड़ानों पर रोक लगा दी, ताकि किसी भी तरह की असामाजिक गतिविधियों या अफवाहों को फैलने से रोका जा सके।

नागरिकों के लिए दिशा-निर्देश

ड्रोन उड़ाने से पहले अनुमति लें: यदि आपको किसी विशेष कार्य के लिए ड्रोन उड़ाने की आवश्यकता है, तो संबंधित जिला प्रशासन से पूर्व अनुमति प्राप्त करें। 

नियमों का पालन करें: ड्रोन उड़ाने के नियमों और प्रतिबंधों का सख्ती से पालन करें। 

संदिग्ध गतिविधियों की सूचना दें: यदि आप किसी संदिग्ध ड्रोन उड़ान या गतिविधि को देखते हैं, तो तुरंत स्थानीय पुलिस या प्रशासन को सूचित करें। 

रीवा, सीधी, मऊगंज और सिंगरौली में धारा 163 के तहत ड्रोन उड़ानों पर प्रतिबंध प्रशासन की एक एहतियाती पहल है, जिसका उद्देश्य क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और कानून व्यवस्था बनाए रखना है। नागरिकों का कर्तव्य है कि वे इन नियमों का पालन करें और प्रशासन के साथ सहयोग करें, ताकि समाज में शांति और सुरक्षा बनी रहे। 

समाचार

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button