RTO के चक्कर लगाने से मिलेगी निजात, 1 जून से ड्राइविंग लाइसेंस के नियमों इ बड़ा बदलाव

Driving License : 1 जून से ड्राइविंग लाइसेंस से जुड़े नियम बदलने जा रहे हैं। अभी तक ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए आपको आरटीओ के चक्कर लगाने के साथ-साथ ब्रोकरों को भी मनाना था, लेकिन 1 जून के बाद ऐसा नहीं होगा। क्योंकि नियमों में बड़ा बदलाव होने जा रहा है, जिससे आप बिना आरटीओ गए अपना ड्राइविंग लाइसेंस बनवा सकेंगे। आपको अपने ड्राइविंग टेस्ट के लिए लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा।

निजी RTO सेंटरों से बनेगा ड्राइविंग लाइसेंस

अब ड्राइविंग लाइसेंस के लिए बढ़ते वेटिंग टाइम को देखते हुए सरकार निजी आरटीओ केंद्रों पर टेस्ट कराने पर विचार कर रही है। इस नियम के लागू होने पर ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आरटीओ जाने की जरूरत नहीं होगी। जिसमें ड्राइविंग लाइसेंस केंद्रों के लिए दोपहिया वाहनों के लिए एक एकड़ और चार पहिया वाहनों के लिए 2 एकड़ जमीन रखना अनिवार्य होगा। इसके अलावा प्रशिक्षक के पास हाई स्कूल डिप्लोमा या उसके समकक्ष डिग्री, कम से कम पांच साल का ड्राइविंग अनुभव और बायोमेट्रिक और आईटी सिस्टम का ज्ञान होना अनिवार्य है।

प्रशिक्षण के लिए क्या है समयावधि ?

इन केंद्रों को हल्के मोटर वाहनों (एलएमवी) के लिए 4 सप्ताह में 29 घंटे का प्रशिक्षण देना होता है, जिसमें 8 घंटे का सिद्धांत और 21 घंटे का व्यावहारिक प्रशिक्षण शामिल होता है। भारी मोटर वाहनों (HMV) के लिए 6 सप्ताह में 38 घंटे का प्रशिक्षण लेना अनिवार्य होगा जिसमें 8 घंटे का सिद्धांत और 31 घंटे का व्यावहारिक प्रशिक्षण शामिल है।

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