गैर-मुस्लिम बच्चों को धार्मिक शिक्षा दी गई संस्थान के खिलाफ सख्त कार्रवाई

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन सरकार ने मदरसों में गैर-मुस्लिम बच्चों को धार्मिक शिक्षा देने का बड़ा फैसला लिया है। इस संबंध में सरकारी शिक्षण विभाग ने सख्त निर्देश जारी कर कहा कि अगर किसी गैर-मुस्लिम बच्चे को धार्मिक शिक्षा दी गई तो संबंधित संस्थान के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
आदेश यह स्पष्ट करता है कि गैर-मुस्लिम बच्चों की धार्मिक शिक्षा अवैध है। किसी भी धार्मिक गतिविधि के लिए अब अभिभावक की लिखित सहमति अनिवार्य है। आदेश में संविधान के अनुच्छेद 28(3) का भी हवाला दिया गया, जो धार्मिक शिक्षा से संबंधित है।
सरकार को लगातार शिकायतें मिल रही थीं कि राज्य के मदरसों में गैर-मुस्लिम बच्चों को भी धार्मिक शिक्षा दी जा रही है। इन आरोपों को गंभीरता से लेते हुए बाल आयोग ने भी चिंता जताई है। स्कूल शिक्षा विभाग ने इन मामलों की जांच के लिए भौतिक सत्यापन के भी आदेश दिए हैं। इसके बाद राज्य भर के मदरसों की गतिविधियों पर कड़ी निगरानी रखी जाएगी।