मध्यप्रदेश

मासूम के साथ बलात्कार करने वाले आरोपी को कोर्ट ने दोहरी आजीवन कारावास सुनाई सजा

Crime News : जिला एवं सत्र न्यायाधीश बालाघाट विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट नसीन खान ने मासूम बालिका से दुष्कर्म के आरोपी को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की दोहरी सजा सुनाई और 6,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है। सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी रीता यादव ने अदालत को बताया कि 9 जुलाई 2023 को आठ साल की मासूम बच्ची की मां घर में कपड़े धो रही थी, पति और सास बाहर गए हुए थे और दोनों बेटियां बाहर खेल रही थी। आरोपी आशीष बिसेन सुबह करीब 11 बजे घर आया और मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म कर रहा था तभी उसकी मां आ गई और शोर मचाई तो आरोपी बच्ची को छोड़कर भगा। आरोपी को भागते हुए पड़ोसियों ने देखा।

पीड़िता की मां की शिकायत के आधार पर बारासिवनी पुलिस ने पॉक्सो और दुष्कर्म समेत अन्य धाराओं के तहत मामला दर्ज कर मामला न्यायालय में पेश किया। जिसकी सुनवाई के दौरान कोर्ट ने सबूतों और गवाही के आधार पर आरोपी को दोषी करार दिया। कोर्ट ने धारा-450 में दोष सिद्ध पाए जाने पर सात वर्ष का कठोर कारावास एवं दो हजार रुपये के अर्थदंड धारा- 3, 2 एससी-एसटी एक्ट में आजीवन कारावास एवं दो हजार रुपये के अर्थदंड एवं धारा- 3,1 एससी-एसटी एक्ट में एक वर्ष का कठोर कारावास एवं दो हजार रुपये के अर्थदंड तथा धारा 5, 6 पॉक्सो एक्ट में दोहरा आजीवन कारावास से दंडित किया है।

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