हाई कोर्ट ने प्रमोशन में आरक्षण को लेकर राज्य सरकार को नोटिस जारी कर मांगा जवाब

High Court : मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के जस्टिस संजय द्विवेदी की एकल पीठ ने राज्य सरकार से पूछा कि दिव्यांग सरकारी कर्मचारियों को प्रमोशन में आरक्षण क्यों नहीं दिया जा रहा है। जिसका जवाब सामान्य प्रशासन विभाग के प्रमुख सचिव और वित्त विभाग के प्रमुख सचिव को नोटिस जारी कर मांगा है।

दिव्यांग अधिकारी संघ जबलपुर की ओर से पक्ष प्रस्तुत कर कहा गया है कि विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, 2016 में विकलांग व्यक्तियों को सीधी भर्ती और पदोन्नति में भी आरक्षण की सुविधा प्रदान करने का प्रावधान किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने कई फैसलों में इस संबंध में निर्देश दिये हैं।

इसके बाद केंद्र सरकार ने सभी राज्यों को इस एक्ट के तहत नियम बनाने को कहा था। मध्य प्रदेश सरकार ने 2017 में नियम बनाए थे, लेकिन दिव्यांगों को सीधी भर्ती में तो आरक्षण दे दिया, लेकिन प्रमोशन में इसका प्रावधान नहीं किया, इसलिए याचिका दायर की गई।

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