टेंडर में कलेक्टर के आदेश की अवहेलना करने पर हाईकोर्ट ने चिड़ियाघर को जारी किया नोटिस
मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने मुकुंदपुर व्हाइट टाइगर सफारी और चिड़ियाघर द्वारा मांस की आपूर्ति के लिए जारी निविदा की वैधता को चुनौती देने वाली याचिका में प्रतिवादियों को नोटिस जारी किया है। याचिका में कहा गया है कि संबंधित टेंडर ने जिला कलेक्टर के निर्देशों का उल्लंघन किया है। उन्होंने कहा टेंडर में स्पष्ट रूप से उल्लेख होना चाहिए कि जिस बूचड़खाने से आपूर्ति की जाती है वह आवासीय क्षेत्र में नहीं होना चाहिए।
सतना के याचिकाकर्ता केके चतुर्वेदी ने कहा कि महाराजा मार्तंड सिंह व्हाइट टाइगर सफारी एवं चिड़ियाघर प्रबंधन ने जानवरों के मांस की आपूर्ति के लिए टेंडर जारी किया था. 2021 में मप्र हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई थी। जहां रिहायशी इलाके में बूचड़खाने के निर्माण का विरोध हो रहा था, जहां से मांस की आपूर्ति की जा रही है।
इसके बाद अदालत ने जिला कलेक्टर को सभी संबंधित पक्षों को सुनने के बाद मामले में आदेश पारित किया की चिड़ियाघरों में सप्लाई होने वाले मांस के लिए इस्तेमाल होने वाले बूचड़खाने रिहायशी इलाकों में नहीं होने चाहिए। इस साल जून में चिड़ियाघर प्रबंधन के टेंडर में ऐसी किसी शर्त का जिक्र नहीं है। याचिका में चिड़ियाघर निदेशक के अलावा केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय और राज्य वन विभाग पर आरोप लगाया गया है।
प्रारंभिक सुनवाई के बाद कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ ने प्रतिवादियों को नोटिस जारी किया। आपूर्ति का ठेका पाने वाले ठेकेदार भी सुनवाई में उपस्थित हुए और कहा कि उच्च न्यायालय की एकल पीठ ने जिलाधिकारी के आदेश पर रोक लगा दी है। मामले में याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता धर्मेंद्र सोनी उपस्थित हुए।