शहरी निकायों में अविश्वास प्रस्ताव के सभी लंबित मामलों पर लागू होगा नया अध्यादेश
MP News : जबलपुर हाई कोर्ट ने अपने एक आदेश में कहा कि शहरी निकायों में अविश्वास प्रस्ताव के लिए बनाया गया नया अध्यादेश सभी लंबित मामलों पर भी लागू होगा। उपरोक्त राय के साथ जस्टिस जीएस अहलूवालिया की एकलपीठ ने दमोह नगर पालिका अध्यक्ष के खिलाफ लाये गये अविश्वास प्रस्ताव को खारिज कर दिया।
नगर पालिका अध्यक्ष मंजू राय की ओर से दायर याचिका में कहा गया है कि वह 5 अगस्त 2022 से दमोह नगर पालिका अध्यक्ष पद पर हैं। दो साल के कार्यकाल के बाद अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित किया गया। कलेक्टर ने 23 अगस्त 2024 को अपर कलेक्टर को निर्णय लेने का अधिकार दिया। उक्त प्रस्ताव पर विचार के लिए अपर समाहर्ता ने चार सितंबर को बैठक की।
याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि पहले नगर निगमों, नगर पालिकाओं और नगर पालिका अध्यक्षों के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की दो साल की बाध्यता थी। पिछले महीने कैबिनेट ने मध्य प्रदेश नगर पालिका अधिनियम की धारा 43-ए (1) में संशोधन कर इसे दो साल की जगह तीन साल कर दिया है। सरकार ने मध्य प्रदेश नगरपालिका (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश 2024 लागू किया है। एकल पीठ ने अपने आदेश में कहा कि अध्यादेश शहरी निकायों में अविश्वास प्रस्ताव के सभी लंबित मामलों पर लागू होगा।