भूमि के मुआवजे की राशि के बाद पास होगा ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे का टेंडर
Greenfield Expressway : आगरा से ग्वालियर के बीच यातायात और विकास को गति देने वाली बहुप्रतीक्षित परियोजना ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस के लिए अभी और इंतजार करना होगा। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) के दिल्ली स्थित मुख्यालय ने निर्णय लिया है कि जब तक एनएच अधिनियम, 1956 की धारा 3जी के तहत भूमि अधिग्रहण के लिए चिन्हित निजी भूमि के मुआवजे की राशि तय नहीं हो जाती, तब तक ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे का निर्माण नहीं किया जाएगा।
इससे पहले अधिकारियों ने टेंडर खोलकर कंपनियों का चयन करने की योजना बनाई थी। 90 फीसदी जमीन अधिग्रहण के बाद वर्क ऑर्डर जारी कर दिए गए थे लेकिन अब इस पर रोक लगा दी गई है। मुरैना और धौलपुर जिलों के किसानों ने भूमि अधिग्रहण के लिए आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध कराने का काम पूरा कर लिया है, वे इस प्रक्रिया में भाग भी नहीं ले रहे हैं।
मुरैना जिले में 7347 किसानों की 200 हेक्टेयर से अधिक जमीन अधिग्रहित की जायेगी। ऐसे में जिला प्रशासन को किसान सम्मान निधि की जानकारी जुटानी पड़ी। इसीलिए अब टेंडर खोलने की तारीख 29 अगस्त की बजाय 12 सितंबर तक बढ़ा दी गई है। NHAI के मैनेजर अवनीत सिद्धार्थ ने बताया की ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस-वे परियोजना में धारा 3डी के तहत कार्यवाही कर भूमि चिन्हित की गयी। जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया अब तेज की जायेगी, ताकि टेंडर प्रक्रिया पूरी की जा सके।