मध्यप्रदेश

फसल अवशेष जलाने पर जुर्माने के साथ होगी क़ानूनी करवाई, 144 धारा लागू

MP News : सतना जिले में फसल अवशेष (नरवाई) जलाने से होने वाली आग और पर्यावरण क्षति की घटनाओं को रोकने के लिए कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट अनुराग वर्मा ने दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत आदेश जारी  कर फसल अवशेष और खरपतवार जलाने पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है। इस आदेश का उल्लंघन करने पर पर्यावरणीय क्षति के मुआवजे के रूप में प्रति घटना 2,500 रुपये से 15,000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जाएगा। भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी।

उन्होंने यह भी कहा कि कटाई के दौरान उपयोग किये जाने वाले कंबाइन हार्वेस्टर पर स्ट्रा मैनेजमेंट सिस्टम अथवा स्ट्रा रीपर का उपयोग अनिवार्य होगा। नहीं तो कानूनी कार्रवाई की जायेगी। जिला परिवहन पदाधिकारी एवं सहायक कृषि अभियंता इस मामले की निगरानी करेंगे। वहीं सुझाव में कहा की वे फसल अवशेषों को जलाने के बजाय मल्चिंग या पुआल बनाने के लिए उपयोग करें। इससे न केवल पर्यावरण की रक्षा होगी, बल्कि किसानों को आर्थिक लाभ भी मिलेगा।

जिला स्तर पर इस आदेश का पालन सुनिश्चित करने के लिये उप संचालक किसान कल्याण तथा कृषि विकास को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। किसी भी उल्लंघन की स्थिति में संबंधित कृषि विस्तार अधिकारी एवं पटवारी संयुक्त रूप से जांच कर रिपोर्ट तहसीलदार को प्रस्तुत करेंगे। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा तथा इसका उल्लंघन करने पर कड़ी कार्यवाही की जायेगी।

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