मध्य प्रदेश में इस महीने से बंद हो जायेगा अधिकारी-कर्मचारियों का ट्रान्सफर
मध्य प्रदेश अक्टूबर से कलेक्टर, एसडीएम, तहसीलदार, नायब तहसीलदार समेत कर्मचारियों के तबादलों पर रोक लग जाएगी। भारत निर्वाचन आयोग ने अपना मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्यक्रम जारी कर दिया है। ड्राफ्ट सूची 29 अक्टूबर को जारी की जाएगी। इसके बाद पुनरीक्षण कार्य में लगे किसी भी अधिकारी-कर्मचारी का स्थानांतरण नहीं किया जाएगा।
भारत निर्वाचन आयोग ने मध्य प्रदेश को 1 जनवरी 2025 तक मतदाता सूची तैयार करने के निर्देश दिये हैं। इसे देखते हुए मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय ने 20 अगस्त से प्रक्रिया शुरू कर दी है। जिससे घर-घर जाकर मतदाताओं का सत्यापन, फोटो मिलान आदि जारी रहेगा। 29 अक्टूबर को मतदाता सूची का प्रारूप प्रकाशित किया जाएगा और फिर दावे व आपत्तियां स्वीकार की जाएंगी। इनका समाधान 28 नवंबर तक किया जाएगा और फिर 6 जनवरी 2025 को अंतिम मतदाता सूची जारी की जाएगी।
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अनुपम राजन ने कहा, प्रारूप के प्रकाशन के साथ ही मतदाता सूची के काम से जुड़े अधिकारियों और कर्मचारियों के तबादले पर भी रोक लगा दी जायेगी। इसके दायरे में कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी, अनुविभागीय राजस्व अधिकारी, तहसीलदार, नायब तहसीलदार और बूथ स्तर के अधिकारी शामिल होंगे। प्रशासनिक दृष्टि से यदि किसी अधिकारी-कर्मचारी का स्थानांतरण करना हो तो पहले चुनाव आयोग की अनुमति लेनी होगी।