मध्यप्रदेश
परिवहन विभाग अब जारी करेगा ई-ड्राइविंग लाइसेंस और ई-रजिस्ट्रेशन कार्ड, जानिए पूरी प्रक्रिया

E-Driving License and E-Registration Card: मध्य प्रदेश परिवहन विभाग अब ड्राइविंग लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन कार्ड न तो प्रिंट करेगा और न ही जारी करेगा। दोनों सिस्टम ऑनलाइन रहेंगे। एक बार प्रक्रिया पूरी हो जाने के बाद, इलेक्ट्रॉनिक लाइसेंस और इलेक्ट्रॉनिक पंजीकरण प्रमाणपत्र अधिकारी द्वारा डिजिटल हस्ताक्षरित जारी किया जाएगा। आप इन्हें ऑनलाइन प्रदर्शित कर सकते हैं या प्रिंट करके अपने पास रख सकते हैं।
इस संबंध में परिवहन आयुक्त डीपी गुप्ता ने आदेश जारी कर दिये हैं। दरअसल, स्मार्ट चिप कंपनी ने आरटीओ के डीएल और आरटी को प्रिंट करने से इनकार कर दिया था, जिसके बाद विभाग ने यह व्यवस्था लागू की। इस समझौते से परिवहन विभाग को हर माह करीब तीन करोड़ रुपये की बचत होगी।
जानिए इसकी प्रक्रिया
- ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने या फिर इसे रिन्युअल कराने के लिए सारथी पोर्टल पर जाए
- सारथी पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करें
- इसके बाद आपको ड्राइविंग टेस्ट देना होगा।
- टेस्ट में पास होने के बाद आपकी फोटो खींची जाएगी
- जांच के बाद आरटीओ द्वारा ऑनलाइन अप्रूवल दिया जाएगा।
फिर आएगी लिंक
- आवेदक के मोबाइल पर SMS के जरिए लिंक भेजी जाएगी
- लिंक में आवेदक को आईडी नंबर और DOB भरनी होगी
- इसके बाद आवेदक ड्राइविंग लाइसेंस डिजिटल रूप में अपलोड कर सकेंगे, डीएल और आरसी को एक से अधिक बार भी डाउनलोड किया जा सकेगा।