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Vyapam scam MP: व्यापमं फर्जीवाड़ा मामले में CBI की स्पेशल कोर्ट ने 7 ‘पुलिसवालों’ को सुनाई सजा, जानें मामला

Vyapam scam MP: मध्य प्रदेश के व्यापमं फर्जीवाड़ा (Vyapam scam) मामले में एक और चौंकाने वाला खुलासा सामने आया है। पुलिस कांस्टेबल भर्ती मामले में सीबीआई की विशेष अदालत ने सात आरोपियों को 7 साल कैद और 10,000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। इस पूरे मामले में मध्य प्रदेश पुलिस आरक्षक भर्ती परीक्षा 2013 के मामले में एसटीएफ ने 16 मई 2015 को चालान पेश किया था।

हम आपको बताते हैं कि 61 गवाहों, 300 दस्तावेजों और लेखों के आधार पर अदालत ने तीन आरोपियों विवेक त्यागी, चरण सिंह सिकरवार और सुनील रावत और पांच प्रतिरूपकों संदीप नायक, बृजेन्द्र सिंह रावत, श्रीनिवास सिंघल तथा हरिओम रावत को सजा सुनाई गई। अदालत ने सभी को सात-सात साल जेल की सजा सुनाई और प्रत्येक पर 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया।

मध्य प्रदेश वोकेशनल बोर्ड ने 7 अप्रैल 2013 को पुलिस विभाग के लिए कांस्टेबल भर्ती परीक्षा आयोजित की। इस परीक्षा को विवेक त्यागी, चरण सिंह सिकरवार और सुनील रावत ने हल किया। इन्हीं लोगों की मदद से फिजिकल टेस्ट पास कर ये सभी सिपाही बन गये। अब सीबीआई कोर्ट ने आरोपी को सात साल की सजा सुनाई है और 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

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