मध्यप्रदेश

कांग्रेस के जिला अध्यक्ष और उनकी पत्नी समेत तीन लोगों को आजीवन कारावास की सजा

मध्य प्रदेश के श्योपुर में हत्या के 4 साल पुराने मामले में जिला अदालत ने युवा कांग्रेस के जिला अध्यक्ष धरम सिंह मीना और उनकी पत्नी समेत तीन लोगों को आजीवन कारावास की सजा के साथ 23 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। मिडिया रिपोर्ट कर मुताबिक यह मामला 21 मार्च 2020 का है। जहां रमण मीणा ने कांग्रेस नेता धर्मसिंह मीणा पर अपनी पत्नी को गलत मैसेज भेजने के आरोप लगाए थे, उसके बाद समझाने कांग्रेस नेता के घर पहुंचे और उसी दौरान विवाद हो गया। आरोपी के तलवार से रमण मीणा का भाई (फरियादी) बुरी तरह घायल हो गया और उसकी मौत हो गई थी। जिसके बाद कोतवाली थाने में मामला दर्ज किया गया।

क्यों हुआ जिला अध्यक्ष का आजीवन कारावास ?

वहीं घायल रमण का जयपुर में उपचार के दौरान मौत हो गई। जांच के बाद पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ आईपीसी की धारा 324,323,294,506,34,302 और आयुध अधिनियम की धारा 25 (2) के तहत मामला दर्ज कर कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया. जहां प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के न्यायालय ने विचारण और सुनवाई के बाद बाद आरोपी धर्म सिंह मीना (पुत्र बाबूलाल मीना निवासी धानोद हाल क्रेशर कॉलोनी श्योपुर), सपना मीना (पत्नी धर्म सिंह मीना निवासी हाल क्रेशर कॉलोनी) और दशरथ रावत ( पुत्र सुरेश कुमार रावत निवासी श्योपुर) को दोषी पाया गया। इसके बाद उन्हें भारतीय दंड संहिता की धारा 302/34 के तहत आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई और विभिन्न धाराओं के तहत कुल 23,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया।

समाचार

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