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कैश लेनदेन के नियमों में किए गए बदलाव, अब रिश्तेदारों और दोस्तों से भी नहीं ले सकते हैं नगद रुपये

Cash Transaction New Rule: सरकार ने साल की शुरुआत में कैश के लेनदेन के नियमों में कुछ बदलाव किया था। सरकार ने ये सब अवैध और बेहिसाब कैश के लेनदेन को रोकने के लिए किया था। अगर आप तय सीमा के ऊपर कैश में लेनदेन करते हैं तो आप 100% जुर्माना लगाया जा सकता है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस के नए नियमों के मुताबिक जो व्यक्ति साल में 20 लाख से अधिक रुपये जमा करना चाहेगा, उसे अपने आधार और पैन की जानकारी देनी होगी।

बता दें कि पहले अगर एक दिन में 50 हजार रुपये से ज्यादा कैश जमा करते हैं तो पैन की जानकारी देनी होती थी, लेकिन सालाना सीमा नहीं निर्धारित थी। लेकिन अब नए नियम के मुताबिक, एक साल में एक या अधिक बैंकों में बड़ी मात्रा में कैश जमा करते हैं या निकालते हैं तो आपको आधार और पैन की जानकारी देना जरूरी है।

जिनके पास पैन कार्ड नहीं है वो एक दिन में 50 हजार रुपये से ज्यादा और सालाना 20 लाख रुपये से ज्यादा का लेनदेन नहीं कर सकते हैं।सरकार ने कैश लेन-देन पर तय कीं कई सीमाएं। जानें आप पर क्या होगा असर?

भारतीय कानून 2 लाख से अधिक के किसी भी तरह के कैश लेनदेन पर रोक लगाता है। मान लीजिए अगर एक ही लेनदेन में 3 लाख के सोने के जेवर खरीदते हैं तो आपको पेमेंट चेक, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या बैंक ट्रांसफर के जरिए करना होगा।

आप भले ही अपने परिवार के सदस्य या किसी रिश्तेदार से लेनदेन करते हैं तो आपको इसी नियम का पालन करना होता है।

सरकार ने बड़ी मात्रा में कैश लेनदेन को रोकने के लिए कैश में 2 लाख से अधिक की राशि को स्वीकार करने पर रोक लगा दी है। यानी करीबी रिश्तेदारों से भी कोई एक दिन में 2 लाख से अधिक कैश नहीं लिया जा सकता है।

नए नियम के मुताबिक, कोई एक व्यक्ति से 2 लाख से अधिक का नकद उपहार भी नहीं ले सकता है। वहीं जो इस नियम का उल्लंघन करेगा और 2 लाख से अधिक कैश स्वीकार करेगा तो उन्हें भारी जुर्माना देना पड़ सकता है।

अब अगर कोई व्यक्ति किसी संस्थान या दोस्त से कैश लोन भी लेता है तो वो 20 हजार से ज्यादा नहीं ले सकता है। लोन चुकाने के लिए भी यही नियम लागू होगा। एक संपत्ति के लेनदेन में अधिकतम नकद की अनुमति भी 20 हजार ही है।

वहीं सेल्फ एंप्लॉयड टैक्सपेयर्स कैश में किए गए 10 हजार से अधिक के किसी भी खर्च का दावा नहीं कर सकते हैं।

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