डिप्टी कलेक्टर रामेश्वर प्रसाद त्रिपाठी होंगे आगामी उपखण्ड मजिस्ट्रेट सिहावल
डिप्टी कलेक्टर रामेश्वर प्रसाद त्रिपाठी होंगे आगामी उपखण्ड मजिस्ट्रेट सिहावल
सीधी। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी साकेत मालवीय ने आदेश जारी कर प्रशासनिक कार्य सुविधा के दृष्टि से रामेश्वर प्रसाद त्रिपाठी प्रभारी डिप्टी कलेक्टर जिला सीधी को आगामी आदेश पर्यन्त अस्थाई रूप से अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सिहावल जिला सीधी का प्रभार सौंपा गया है।
जारी आदेशानुसार वे उपखण्ड मजिस्ट्रेट सिहावल होंगे। इस हैसियत से तहसील सिहावल/बहरी में स्थित पुलिस थानों से संबंधित दाण्डिक प्रकरणों की सुनवाई व निपटारा करेंगे जिनमें उपखण्ड मजिस्ट्रेट द्वारा आदेश पारित किया जाना आवश्यक हो। प्रेस एवं पुस्तक रजिस्ट्रीकरण अधिनियम के अंतर्गत घोषणाओं पर कार्यवाही करना, पुलिस एक्ट की धारा 25 के तहत लावारिस सम्पत्तियों का निराकरण करेंगे। वे अपने अनुविभाग अंतर्गत कानून व्यवस्था बनाए रखने हेतु उत्तरदायी होंगे।
इसी प्रकार राजस्व अंतर्गत वे उपखण्ड अधिकारी सिहावल की हैसियत से उन तहसीलों से संबंधित राजस्व प्रकरणों तथा कार्यों का निर्वर्तन करेंगे। वे पंजीयक पब्लिक ट्रस्ट सिहावल होंगे एवं इस हैसियत से तहसील सिहावल व बहरी से संबंधित कार्यों का सम्पादन करेंगे। वे अपने अनुविभाग के लिए भू अर्जन अधिकारी होंगे। वे अपने अधिकार क्षेत्र के लिए अभिरक्षक, निष्क्रान्त सम्पत्ति होंगे। वे अपने क्षेत्राधिकार में म.प्र. लोक परिसर बेदखली अधिनियम के अंतर्गत सक्षम अधिकारी के रूप में कार्य करेंगे। वे अपने अनुविभाग अंतर्गत समस्त विकास कार्यों का पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण करेंगे। वे अपने उपखण्ड के लिए प्रोटोकाॅल अधिकारी होंगे एवं भ्रमण पर आने वाले विशिष्ट व्यक्तियों एवं उच्च अधिकारियों के आगमन पर शिष्टाचार एवं सत्कार की व्यवस्था स्वयं सुनिश्चित करेंगे। म.प्र. कृषि खातों की अधिकतम सीमा अधिनियम के तहत कार्यवाही करेंगे। कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा समय-समय पर सौंपे जाने वाले अन्य कार्यों का सम्पादन करेंगे।
जारी आदेशानुसार श्री आर.के. सिन्हा अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) कुसमी अतिरिक्त प्रभार अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सिहावल से मुक्त होंगे।