नाबालिग से दुष्कर्म के आरोप में 10 साल की सजा, पीड़िता को दो लाख रुपए मुआवजा देने का आदेश

नाबालिग से दुष्कर्म के आरोप में 10 साल की सजा, पीड़िता को दो लाख रुपए मुआवजा देने का आदेश

  नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में कोर्ट ने आरोपी को दस साल कैद की सजा सुनाई है। बहला-फुसलाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। कोर्ट ने पीड़िता को 50 हजार रुपए मुआवजा देने का भी निर्देश दिया।

  जबलपुर की एक विशेष POCSO अदालत ने नाबालिग लड़की से बलात्कार के आरोपी विक्रम राजपूत को दोषी ठहराया और उसे 10 साल के कठोर कारावास और 3,000 रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई। कोर्ट ने पीड़िता को दो लाख रुपये मुआवजा देने का आदेश दिया है.

  अभियोजन पक्ष की ओर से कोर्ट को बताया गया कि पीड़िता की मां ने 18 जून 2019 को माढ़ोताल थाने में अपनी बेटी की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी. 19 जून को पुलिस ने पीड़िता को सौंपते हुए मेडिकल परीक्षण कराया । इसके बाद पीड़िता ने अपने बयान में पुलिस को बताया कि आरोपी विक्रम उसे अपनी मौसी के घर संग्रामपुर ले गया और एक कमरे में बंद कर दिया और आरोपी के परिजन उसे एक वैन में बांदकपुर ले गए. जहां आरोपी के घरवालों ने उनकी शादी करा दी। शादी के बाद आरोपी उसे कटगांव ले गया और जबरन अपने घर के कमरे में ले गया। सुनवाई के बाद आरोप पत्र न्यायालय में विचारण के लिए प्रस्तुत किया जाता है। अदालत ने मुकदमे के दौरान पेश गवाहों को ध्यान में रखते हुए आरोपी को यह सजा सुनाई। शासन की ओर से एडीपी मनीषा दुबे ने सुनवाई की।

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