मध्यप्रदेश

पत्नी की शिकायत को पति के याचिका दायर के बाद कोर्ट ने इन धाराओं को किया ख़ारिज

मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की इंदौर बेंच ने पति की याचिका पर सुनवाई करते हुए पत्नी के जबरन अप्राकृतिक सेक्स के आरोप को खारिज कर दिया। सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने कहा की अगर पत्नी की उम्र 15 साल से ज्यादा है तो वैवाहिक संबंध बरकरार रहते हुए अगर पति पत्नी के साथ किसी भी तरह का यौन व्यवहार करता है तो रेप की श्रेणी में नहीं आयेगा। के मामले में पति की उम्र 40 साल और पत्नी की उम्र 31 साल है।

पत्नी की शिकायत को न्यायमूर्ति ने किया खारिज

पत्नी द्वारा की गई शिकायत को खारिज करने के लिए पति ने 28 मई को हाई कोर्ट में आवेदन किया। हाई कोर्ट की इंदौर खंडपीठ के न्यायमूर्ति प्रेम नारायण सिंह की एकलपीठ ने याचिका आंशिक रूप से स्वीकार कर दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद पत्नी की शिकायत खारिज करते हुए आईपीसी की धारा 377, 294, 506 को रद्द कर दिया। अदालत ने धारा 498ए को बरकरार रखा है।

उच्च न्यायालय ने कोर्ट के फैसले को रखा बरकार

हाई कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि जो भी यौन आचरण हुआ वह केवल घर के अंदर किया गया। किसी सार्वजनिक स्थान पर नहीं। उच्च न्यायालय ने कहा कि निचली अदालत की सुनवाई जारी रहेगी और कहा कि उसका कोई भी फैसला निचली अदालत पर बाध्यकारी नहीं होगा।

समाचार

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