ब्रेकिंग न्यूज रीवा कलेक्टर मनोज पुष्प ने जिले में 144 धार लागू करने का दिया आदेश

कलेक्टर ने जारी किए प्रतिबंधात्मक आदेश रीवा जिले में सोशल मीडिया ग्रुपों के खिलाफ शिकंजा भ्रामक मैसेज वायरल करने वालों की खैर नहीं

रीवा जिले के सोशल मीडिया ग्रुपों में भ्रामक मैसेज व वीडियो वायरल करने वालों के खिलाफ जिला प्रशासन ने शिकंजा कस दिया है। एहतियात के तौर पर कलेक्टर मनोज पुष्प ने प्रतिबंधात्मक आदेश 31 दिसंबर को जारी किए है।

कलेक्टर ने कहा कि वर्तमान दौर में असामाजिक तत्व सोशल मीडिया व अन्य माध्यमों से दुर्भावना पूर्ण संदेश फैला सकते है

जिससे विवाद की स्थिति निर्मित हो सकती है। क्योंकि रीवा संभागीय मुख्यालय होने के साथ साथ अति संवेदनशील है।

ऐसे कृत्य से शहर की शांति एवं कानून व्यवस्था को खतरा हो सकता है। मानव जीवन में भय, रोष, घृणा एवं मानसिक क्षोभ का माहौल बनता है। ऐसी स्थिति में परिशांति कायम रखने के लिए प्रतिबंध जारी किया जा रहा हैं।

विवादित हिस्से को फैलाने वालों पर होगी कार्यवाही 

अक्सर देखने में आता है कि घटना को बढ़ा-चढ़ा विवादित हिस्से का वीडियो वायरल किया जाता है। ऐसे में गलत भ्रांति फैलती है।

वहीं पुराने दिनों की घटना को कई बार वायरल किया जाता है। देखने में ऐसा लगता है कि घटना आज व कल की है। कई बार अन्य क्षेत्रों के वीडियो होते हैं, लेकिन शीर्षक ऐसा होता है। जिससे प्रतीत होता है कि उक्त वीडियो रीवा जिले का है।

 सभी सोशल मीडिया पर रहेगी नजर

तब देखने वालों के बीच गलत संदेश जाता है। कानून व्यवस्था की स्थिति भी निर्मित होती है। इस तरह व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, यूट्यूब में अपुष्ट पोस्ट को शेयर व फारवर्ड करने वाले व्यक्ति के विरूद्ध कानूनी कार्यवाही की जाएगी।

साथ ही ग्रुप एडमिन की जिम्मेदारी होगी कि किसी भी अपुष्ट घटना की पोस्ट को तत्काल पुलिस अधिकारी को सूचित करे।

ग्रुप एडमिन सूचित करें पुलिस को

जिससे उसकी सत्यता की पुष्टि की जाकर संबंधित के विरूद्ध कार्यवाही की जा सके। ग्रुप एडमिन द्वारा अपुष्ट वायरल जानकारी को संबंधित पुलिस अधिकारी को सूचित न करने पर उसके विरूद्ध कानूनी कार्यवाही की जाएगी। जिला दण्डाधिकारी द्वारा जारी यह आदेश तत्काल प्रभावशील हो गया है। इसका उल्लंघन किए जाने पर भारतीय दण्ड विधान की धारा 188 के अंतर्गत दण्डनीय कार्यवाही 

144 धारा लागू 

कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी मनोज पुष्प ने दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 सम्पूर्ण रीवा जिले में लागू की जाती है। जिससे आमजन की सुरक्षा एवं कानून व्यवस्था बनी रहे।

परिशांति कायम रखने के उद्देश्य से सोशल मीडिया व अन्य माध्यमों में प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया गया है। सभी जिलेवासियों से अपील है कि नियमों का पालन करें

 

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