Reserve Bank of India : रिजर्व बैंक ऑफ़ इंडिया ने ग्राहक की सुविधा को ध्यान में रखते हुए शिरपुर में स्थित शिरपुर मर्चेंट को ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड (located at Shirpur Merchant Co-operative Bank Ltd.) पर कई प्रतिबंध लगाए हैं। 8 अप्रैल 2024 से इस बैंक का कारोबार बंद करने के आदेश भी दिए गए हैं
ग्राहकों के पैसों का क्या होगा?
जमां इंश्योरेंस और क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन के प्रावधानों के अंतर्गत पात्र जमा करता अपनी राशि के जमा बीमा राशि 5 लाख रुपए के मैट्रिक सीमा तक प्राप्त करने के लायक माने जाएंगे
इस बैंक पर लगे प्रतिबंध पर बैंकिंग व्यवसाय की इजाजत नहीं है रिजर्व बैंक आफ इंडिया के निर्देशानुसार बैंक को अब लिखित पूर्वानुमित के बिना किसी भी तरह का लोन या अग्रिम देने या नवीनीकृत करने की अनुमति नहीं दी गई है,
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उधार लेने जमा स्वीकार करने तथा देनदारी की अनुमति भी नहीं दी गई है। यह बैंक किसी भी तरह का भुगतान वितरित नहीं कर पाएगा और ना ही किसी तरह का समझौता या व्यवसाय में प्रवेश कर सकता है इस संबंध में बैंक को रिजर्व बैंक ने 5 अप्रैल को ही निर्देश जारी किए थे
अब बैंक ग्राहक नहीं निकाल पाएंगे पैसे
बैंक की वर्तमान हालात को देखते हुए सभी बचत बैंक या चालू खातों के जमाकर्ता किसी भी अन्य खाते में कुल शेष राशि से कोई राशि नहीं निकाल पाएंगे लेकिन जमा के विरुद्ध लोन को निश्चित शब्दों के अधीन समायोजित करने की इजाजत रिजर्व बैंक आफ इंडिया देता है
वित्तीय स्थिति खराब होने की वजह से बैंक पर लग गया प्रतिबंध
बताते चलें कि आरबीआई ने बैंक का लाइसेंस रद्द नहीं किया है बल्कि बैंक के वित्तीय स्थिति में सुधार होने के बाद प्रतिबंधों को हटाया जा सकता है।
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इसके बाद शिरपुर मर्चेंट को ऑपरेटिव बैंक अपना व्यवसाय भी जारी रख सकता है परिस्थितियों के आधार पर आदेशों में बदलाव भी हो सकते हैं 6 महीने तक प्रतिबंध लागू रहेगा एवं समीक्षा के बाद ही इस पर विचार विमर्श किया जाएगा