रीवा में भ्रूण लिंग परीक्षण की जानकारी देने पर मिलेंगे 2 लाख रुपए
मध्यप्रदेश में लिंगानुपात बढ़ाने के लिए स्वास्थ्य विभाग ने मुखबिर पुरस्कार योजना 2021 लागू की है। CMHO डॉ. एनएन मिश्रा ने बताया कि पीसी एंड पीएनडीटी एक्ट के तहत चिकित्सकों द्वारा अपने नर्सिंग होम में अल्ट्रासाउंड मशीन से लिंग परीक्षण करना अपराध घोषित किया है। ऐसा करते पाए जाने पर एक्ट के तहत संबंधित के विरूद्ध कार्यवाही होगी। जन-जन को जागरूक करने के लिए पुनरीक्षित मुखबिर पुरस्कार योजना 2021 लागू की है।
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योजना के अंतर्गत मुखबिर द्वारा लिंग परीक्षण की जानकारी देने पर 2 लाख प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। मुखबिर की सूचना पर कोर्ट में चालान प्रस्तुत होने पर प्रथम किश्त के रूप में 1 लाख 25 हजार प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। इसमें मुखबिर को 50 हजार, जिला नोडल अधिकारी को 25 हजार रुपए और अभियोजन अधिकारी को 50 हजार रुपए प्रोत्साहन राशि दी जाएगी।
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ने कहा कि मुखबिर द्वारा लिंग परीक्षण की दी गई सूचना के आधार पर न्यायालय में अपराध सिद्ध होने पर द्वितीय किश्त के रूप में 75 हजार रुपए प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। इसमें मुखबिर को 30 हजार रुपए, जिला नोडल अधिकारी को 15 हजार रुपए और अभियोजन अधिकारी को 30 हजार रुपए पुरस्कार दिए जाएंगे
स्टिंग ऑपरेशन को भी बढ़ावा
चिकित्सक द्वारा अल्ट्रासाउंड मशीन से लिंग परीक्षण करने का स्टिंग ऑपरेशन भी मान्य किया जाएगा। सफल स्टिंग ऑपरेशन करने पर समुचित प्राधिकारी द्वारा स्टिंग का सत्यापन करने पर 1 लाख 25 हजार प्रथम किश्त के रूप में दिए जाएंगे। इसमें मुखबिर को 50 हजार, डिकाय महिला को 20 हजार, डिकाय महिला के सहयोगी को 10 हजार, जिला नोडल अधिकारी को 15 हजार रुपए और अभियोजन अधिकारी को 30 हजार रुपए दिए जाएंगे।
अपराध सिद्ध होने पर पाई पाई का भुगतान
न्यायालय में अपराध सिद्ध होने पर द्वितीय किश्त के रूप में 75 हजार रुपए दिए जाएंगे। इसमें मुखबिर को 30 हजार रुपए, डिकाय महिला को 10 हजार रुपए, डिकाय महिला की सहयोगी को 5 हजार रुपए, जिला नोडल अधिकारी को 10 हजार रुपए और अभियोजन अधिकारी को 20 हजार रुपए पुरस्कार दिया जाएगा।