हत्या के आरोपी के खिलाफ ST/SC एक्ट से आजीवन कारावास के साथ 5000 रुपये का जुर्माना

Crime News : मध्य प्रदेश के रीवा हत्याकांड में कोर्ट ने आरोपी को उम्रकैद की सजा सुनाई और जुर्माना भी लगाया गया है। अभियोजन पक्ष की ओर से पेश विशेष लोक अभियोजक राकेश निगम और सूर्य प्रसाद पांडे ने कहा कि हत्या 26 मार्च 2022 को जनेह पुलिस स्टेशन में हुई थी।

आरोपी के खिलाफ हत्या और ST/SC एक्ट का मामला दर्ज

मिडिया रिपोर्ट के मुताबिक नीटू कोल की शिकायत पर आरोपी के खिलाफ हत्या और ST/SC एक्ट का मामला दर्ज किया गया है। पटेहरा पुर्वा में पैसे के लेनदेन के विवाद में आरोपियों ने धमेंद्र कोल की हत्या कर दी। अभियोजन पक्ष के गवाह साक्षी नीटू कोल, रामराज कोल, पंछी कोल, मनीष कोल, सुखीनन्द कोल, राघवेन्द्र कोल आदि के बयान संकलित किये गये हैं।

आरोपी को आजीवन कारावास के साथ 5000 रुपये का जुर्माना

इस मामले की सुनवाई विशेष न्यायाधीश ST/SC की अदालत में हुई। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनीं और हत्या के मामले में कमल सिंह पटेल और सुमित द्विवेदी को दोषी ठहराया और उन्हें आजीवन कारावास और 5000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।

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