रीवा सीधी सहित MP की इन महिलाओं को सरकार देगी 2 लाख रुपए योजना में करें अप्लाई यह दस्तावेज होंगे जरुरी

मध्य प्रदेश सरकार की इस योजना के तहत विधवा महिलाओं को मिलेंगे ₹200000 रुपए जाने क्या होगी पात्रता और आवेदन प्रक्रिया मध्य प्रदेश सरकार महिला सशक्तिकरण को लेकर एक से बढ़कर एक महत्वपूर्ण योजनाएं चल रही है जिसमें से एक महात्मा कांची योजना मुख्यमंत्री कल्याणी विवाह योजना है जिसका प्रमुख उद्देश्य निवास व्रत कल्याणी को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना व जीवन निर्वहन हेतु आर्थिक सहायता हो।
कौन कौन है योजना में पात्र
आपको बता दे की राज्य सरकार द्वारा महिला सशक्तिकरण को लेकर चलाई जा रही मुख्यमंत्री कल्याणी विवाह सहायता योजना का लाभ केवल उन परिवारों को मिल सकता है जो की कल्याणी व कल्याणी का पति मध्यप्रदेश के मूल निवासी हो लाभ लेने वाली महिला विधवा हो विवाह होने की तिथि से एक वर्ष अंदर आवेदन करने पर ही मुख्यमंत्री कल्याणी विवाह सहायता योजना का लाभ दिया जाएगा
इस योजना के लिए जरूरी दस्तावेज
मुख्यमंत्री कल्याणी विवाह सहायता योजना का लाभ प्राप्त करना चाहते है तो इसके लिए आपको सरकार द्वारा जारी किये गए प्रारूफ़ में अपने आवेदन को जिले के कलेक्टर, संयुक्त/ उप संचालक, सामाजिक न्याय एवं नि:शक्त जन कल्याण के कार्यालय में जाकर शादी की फोटो,अगर पहले पति की मौत हो चुकी है तो मृत्यु प्रमाण पत्र,पासपोर्ट साइज फोटो,मोबाइल नंबर,ईमेल आईडी, बैंक अकाउंट नंबर, आधार कार्ड, निवास प्रमाण पत्र सहित आवश्यक दस्तावेज सहित जमा करना होगा।
इस योजना में क्या मिलेगा लाभ
मुख्यमंत्री कल्याणी विवाह सहायता योजना के तहत पात्र लाभार्थी को राशि के भुगतान की प्रक्रिया / हितग्राहियों को ऋण एवं अनुदान की व्यवस्था /वित्तीय प्रावधान योजना अतंर्गत राशि 2 लाख रू सहायता की राशि सीधे आवेदिका के बैंक खाते में प्रदान की जाती है।
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