
Rewa News: रीवा जिले त्यौंथर के स्थित राजकीय विवेकानन्द महाविद्यालय से एलएलबी उत्तीर्ण करने वाले विद्यार्थियों का राज्य बार काउंसिल में नामांकन नहीं हो रहा है इसलिए यहां से एलएलबी पास करने वाले छात्र पेशेवर वकील नहीं बन पाते हैं इस मामले को लेकर कॉलेज के कुछ छात्रों ने मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में अपील की इस अर्जी पर सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने नोटिस जारी किया।
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हाईकोर्ट ने मध्य प्रदेश सरकार, बीसीआई, अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, कॉलेज प्राचार्यों और मध्य प्रदेश राज्य बार काउंसिल को नोटिस जारी किया।
इस नोटिस में संबंधितों से 4 सप्ताह के भीतर जवाब देने को कहा गया है हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रवि मलिमथ और न्यायमूर्ति विशाल मिश्रा की युगलपीठ ने यह आदेश दिया याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता नित्यानंद मिश्रा ने बहस की मुकदमे में कहा गया है
कि जून 2023 में याचिकाकर्ता छात्र आनंद प्रकाश द्विवेदी, प्रभात कुमार तिवारी, नीरज सिंह, जितेंद्र शर्मा ने कॉलेज से कानून में स्नातक की परीक्षा उत्तीर्ण की इसके बाद जब इन छात्रों ने मध्य प्रदेश स्टेट बार काउंसिल में नामांकन के लिए आवेदन किया तो उनका आवेदन खारिज कर दिया गया।
शासकीय विवेकानन्द महाविद्यालय तैंथर की मान्यता का नवीनीकरण 2019 से नहीं हुआ है। इसी प्रकार रीवा विश्वविद्यालय में संचालित 5 वर्षीय बीएलएलबी पाठ्यक्रम की मान्यता का नवीनीकरण 2007 के बाद नहीं किया गया।
इसके अलावा शासकीय शहीद केदारनाथ महाविद्यालय मऊगंज का 2011 से, नेहरू स्मारक महाविद्यालय चाकघाट का 2012 से और ईश्वर चंद महाविद्यालय जवा का 2015 से नवीनीकरण नहीं हुआ है।
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