मध्यप्रदेश
नर्सिंग कॉलेजों में कामन एंट्रेंस टेस्ट के बाद ही मिलेगा प्रवेश-हाईकोर्ट

जबलपुर हाईकोर्ट ने शैक्षणिक वर्ष 2024-25 की मान्यता को लेकर प्रदेश के नर्सिंग कॉलेजों को बड़ी राहत दी है। यह राहत भारतीय नर्सिंग काउंसिल के नियमों और मानदंडों के आधार पर मान्यता प्रक्रिया शुरू करने की शर्त पर प्रदान की गई है। हाईकोर्ट ने मेडिकल यूनिवर्सिटी को आगामी 28 तारीख तक जवाब देने को कहा है। इस मामले की अगली सुनवाई 29 जुलाई को होगी।
मप्र नर्सिंग काउंसिल ने हाईकोर्ट में एक याचिका के जरिए सभी नर्सिंग कॉलेजों में नर्सिंग पाठ्यक्रमों के लिए एक समान प्रवेश परीक्षा और केंद्रीकृत काउंसलिंग के माध्यम से नर्सिंग शिक्षा में सुधार, एकरूपता और पारदर्शिता लाने की अनुमति मांगी थी। जिसके लिए हाईकोर्ट ने मंजूरी दे दी है।