सड़कों पर छोड़े गए पशु बनेंगे मुसीबत, अब मालिकों पर लगेगा जुर्माना और होगी एफआईआर!

सड़कों पर पशु छोड़ने वालों पर 1000 रु. जुर्माना, एफआईआर के आदेश; कलेक्टर ने चलाया सख्त अभियान

बरसात शुरू होते ही निराश्रित गौवंश और अन्य पशु सूखी जगह की तलाश में सड़कों पर डेरा जमा लेते हैं, जिससे बड़े हादसों का खतरा बढ़ जाता है। सड़कों पर बैठे ये पशु वाहन चालकों और खुद पशुओं के लिए जानलेवा साबित हो सकते हैं। इन दुर्घटनाओं को रोकने और पशुओं की सुरक्षा के लिए कलेक्टर श्रीमती प्रतिभा पाल ने जिलेभर में सख्त अभियान शुरू करने के आदेश दिए हैं।

कलेक्टर ने निर्देश दिए हैं कि जिले की सभी मुख्य सड़कों – चोरहटा से मनगवां, मनगवां से चाकघाट, रीवा से सेमरिया, गोविंदगढ़, सिरमौर और बदवार तक की सड़कों से निराश्रित पशुओं को तुरंत हटाया जाए। इस अभियान में नेशनल हाईवे लोक निर्माण विभाग, पीएम ग्राम सड़क योजना और मप्र सड़क विकास निगम मिलकर कार्रवाई करेंगे। नगर निगम, नगर पंचायतें और ग्राम पंचायतें भी सहयोग करेंगी।

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गौवंश को नजदीकी गौशालाओं में रखा जाएगा और अगर वहां जगह नहीं है तो अस्थाई बाड़े बनाकर उनकी देखभाल की व्यवस्था होगी – जिसमें भूसा, चारा, पानी और इलाज का इंतजाम शामिल है।

साथ ही, कलेक्टर ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि गांव-शहरों में मुनादी कर लोगों को चेताया जाए कि वे अपने पालतू पशु सड़कों पर न छोड़ें। अगर चेतावनी के बाद भी कोई पशु सड़कों पर पाया गया तो उसके मालिक पर प्रति पशु 1000 रुपए जुर्माना लगेगा और एफआईआर दर्ज कर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

गौवंश को सड़कों से हटाने के अभियान की जिम्मेदारी उप संचालक पशुपालन को सौंपी गई है ताकि अभियान में सभी विभागों के बीच बेहतर समन्वय हो सके।

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