मऊगंज में खुले में पेट्रोल बिक्री पर सख्ती: कलेक्टर ने लगाया प्रतिबंध, आदेश तत्काल प्रभाव से लागू

मऊगंज जिले में अब खुले में पेट्रोल बेचना पूरी तरह प्रतिबंधित हो गया है। कलेक्टर संजय कुमार जैन ने सुरक्षा कारणों को ध्यान में रखते हुए यह कड़ा फैसला लिया है।

मध्यप्रदेश के मऊगंज जिले में अब खुले में पेट्रोल की बिक्री नहीं हो सकेगी। जिले के कलेक्टर संजय कुमार जैन ने एक सख्त कदम उठाते हुए खुले में पेट्रोल बेचने पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दिया है। यह निर्णय सुरक्षा की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है और इसे तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है।

इस फैसले की नींव पुलिस अधीक्षक (एसपी) की रिपोर्ट पर रखी गई है, जिसमें जिले में बढ़ती आगजनी की घटनाओं और पेट्रोल के दुरुपयोग की आशंका जताई गई थी। रिपोर्ट में यह भी संकेत दिया गया कि खुले में पेट्रोल की बिक्री असामाजिक तत्वों के हाथों में खतरनाक हथियार की तरह इस्तेमाल हो सकती है। इसी के मद्देनजर प्रशासन ने त्वरित कार्रवाई करते हुए यह निर्णय लिया।

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कलेक्टर ने इस संदर्भ में जिले के सभी उपखंड अधिकारियों (एसडीएम) और संबंधित विभागीय अधिकारियों को निर्देश जारी कर दिए हैं। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया है कि जो भी व्यक्ति या व्यवसायी इस आदेश का उल्लंघन करेगा, उसके खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 223 समेत अन्य विधिक प्रावधानों के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी।

प्रशासन का मानना है कि यह कदम जिले की सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करेगा और पेट्रोल के गलत इस्तेमाल पर प्रभावी अंकुश लगाएगा। आम नागरिकों से भी अपील की गई है कि वे इस आदेश का पालन करें और कहीं भी खुले में पेट्रोल बेचते या खरीदते देखें तो संबंधित अधिकारियों को इसकी जानकारी दें।

मऊगंज प्रशासन द्वारा उठाया गया यह कदम अन्य जिलों के लिए भी एक उदाहरण बन सकता है। बदलते समय और बढ़ते खतरे को देखते हुए ऐसे फैसले न केवल सराहनीय हैं, बल्कि जनता की सुरक्षा के लिए जरूरी भी हैं।

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