Free Borbel Yojana सरकार इन किसानो के खेतों में फ्री में कराएगी बोरवेल! जानिए पूरी अपडेट

भारत एक कृषि प्रधान देश है किसानों को खेती करने के लिए सबसे ज्यादा सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है क्योंकि बिना पानी के कोई भी फसल की उपज नहीं होती है।

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इसी समस्या को दूर करने के लिए उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने किसानों को बोरवेल देने की योजना बनाई है ताकि किसान निश्चिंत खेत की सिंचाई कर ज्यादा से ज्यादा फसल की उपज करें।

प्राप्त जानकारी अनुसार भारत सरकार किसानों को खेत में बोरवेल लगवाने के लिए बंपर सब्सिडी दे रही है इस सब्सिडी का आप भी लाभ उठा सकते हैं

अपने खेतों में बोरवेल लगाकर सिंचाई कर अपनी फसल को भी ज्यादा उपज करा सकते हैं फ्री बोरवेल योजना से संबंधित सभी जानकारियां को प्राप्त करने के लिए खबर के अंत तक बने रहें।

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इन किसानों को मिलेगा फ्री बोरवेल योजना का लाभ 

सामान्य श्रेणी के छोटे किसानों को खेत में बोरिंग करवाने के लिए 3000 रुपए की सब्सिडी दी जाएगी। इसी के साथ पंपसेट की स्थापना के लिए किसानों को 2800 रुपए का अनुदान भी दिया जाएगा।

वहीं सामान्य श्रेणी के किसानों को बोरिंग करवाने के लिए 4000 रुपए का अनुदान दिया जाएगा और पंपसेट की स्थापना के लिए 3750 रुपए की सब्सिडी दी जाएगी।

अनुसूचित जाति तथा जनजाति वर्ग के किसानों को बोरिंग करवाने के लिए 6000 रुपए का अनुदान दिया जाएगा। इसी के साथ उन्हें पंपसेट की स्थापना के लिए 5650 रुपए की सब्सिडी दी जाएगी।

योजना में आवेदन के लिए किन दस्तावेजों की होगी आवश्यकता 

फ्री बोरिंग योजना में आवेदन के लिए आपको कुछ दस्तावेजों की आवश्यकता होगी। ये दस्तावेज इस प्रकार से हैं

आवेदन करने वाले किसान का आधार कार्ड

आवेदन करने वाले किसान का पैन कार्ड

आवेदन करने वाले किसान का आय प्रमाण-पत्र

खेत के कागजात जिसमें खसरा खतौनी की कॉपी

बैंक खाता विवरण के लिए बैंक पासबुक की फोटोकॉपी 

किसान का मोबाइल नंबर जो आधार से लिंक हो

आवेदन करने वाले किसान का जाति प्रमाण-पत्र

फ्री बोरिंग योजना के लिए क्या है पात्रता 

फ्री बोरिंग योजना का लाभ लेने के लिए किसान उत्तरप्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए।

राज्य के लघु एवं सीमांत किसान इस योजना के पात्र होंगे।

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फ्री बोरिंग योजना का लाभ लेने के लिए सामान्य वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति वर्ग के किसान पात्र होंगे।

इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए सामान्य वर्ग के किसान पास कम से कम 0.2 हैक्टेयर खेती योग्य भूमि चाहिए।

अगर किसान के पास 0.2 हैक्टेयर भूमि नहीं है तो वे समूह बनाकर इस योजना का लाभ उठा सकते हैं।

वहीं SC ST वर्ग के किसानों के लिए किसी प्रकार की सीमा निर्धारित नहीं की गई है।

इस योजना का लाभ उन किसानों को दिया जाएगा जिन्होंने पहले अन्य किसी सरकारी सिंचाई योजना का लाभ नहीं लिया है।

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