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Gautam Adani: अडानी-हिंडनबर्ग मामले में सुप्रीम कोर्ट ने दिया यह फ़ैसला गौतम अडानी ने कही यह बात

 

 

 

अडानी हिडनबर्ग मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसला सुनाया है सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली तीन जजों की बेंच ने कहा कि सेबी ने अडानी ग्रुप से जुड़े 22 मामलों में से 20 की जांच पूरी कर चुकी है सुप्रीम कोर्ट ने सेबी को बाक़ी बचे दो मामलों की जांच तीन महीने के भीतर पूरी करने का निर्देश दिया है सुप्रीम कोर्ट ने सेबी को यह निर्देश भी दिया है कि अगर हिडनबर्ग ने किसी क़ानून का उल्लंघन किया है जिससे भारतीय निवेशकों को नुक़सान हुआ है तो उसकी भी जांच करे।

मुख्य न्यायाधीश जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ फैसला पढ़ते हुए कहां बिना ठोस भूतों के मीडिया में थर्ड पार्टी की रिपोर्ट या किसी संस्था पर भरोसा नहीं किया जा सकता कोर्ट ने कहा सेबी को नियंत्रित करने के मामले में कोड के पास सीमित ताकत है अदानी ग्रुप समूह ने हिडन वर्ग की रिपोर्ट में लगाया गया आरोपी को झूठा बताया था।

सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि हिडनबर्ग इस तरह की दूसरी रिपोर्ट के अनुसार अलग जांच का आदेश नहीं किया जा सकता सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अदानी समूह के अध्यक्ष गौतम अडानी ने कहा सुप्रीम कोर्ट के फैसले से सच सामने आ गया है सत्यमेव जयते मैं उनके प्रति आभारी हूं जो हम लोग के साथ खड़े रहे भारत के विकास की यात्रा में हमारे विनम्र योगदान जारी रहेगा जय हिंद।

अमेरिकी फॉरेंसिक फ़ाइनेंशियल कंपनी हिंडनबर्ग ने अदानी समूह को लेकर कई गंभीर सवाल खड़े किए थे अदानी ग्रुप में रिपोर्ट को निराधार बताया था लेकिन इसके बावजूद निवेशकों में घबराहट का माहौल था अदानी ग्रुप हाउ द वर्ल्ड्स थर्ड रिचेस्ट मैन इज़ पुलिंग द लार्जेस्ट कॉन इन कॉर्पोरेट हिस्ट्री’ नाम की यह रिपोर्ट पिछले साल 24 जनवरी को प्रकाशित हुई थी।

ये तारीख़ इसलिए अहम है कि इसके दो दिन बाद ही 27 जनवरी को गौतम अदानी की कंपनी शेयर बाज़ार में सेकेंड्री शेयर जारी करने वाली थी ये कोई छोटा-मोटा इश्यू नहीं था बल्कि अब तक का सबसे बड़ा 20 हज़ार करोड़ रुपये का एफ़पीओ था इस रिपोर्ट के बाद अडानी ने FPO की तारीख़ टाल दी थी।

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