Rajsthan News: राजस्थान सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ा तोहफा दिया है। कैबिनेट की बैठक में यह फैसला किया गया कि कर्मचारियों की रिटायरमेंट या डेथ ग्रेच्युटी की अधिकतम सीमा 20 लाख से बढ़ाकर 25 लाख रुपये कर दी जाएगी। यह निर्णय 1 जनवरी 2024 से लागू होगा, जिससे जनवरी 2024 से मार्च 2024 के बीच रिटायर होने वाले कर्मचारियों को भी फायदा मिलेगा।
क्या है ग्रेच्युटी और किसे मिलती है?
ग्रेच्युटी एक रिटायरमेंट लाभ है, जो किसी कर्मचारी को उसके लंबे कार्यकाल के बदले दिया जाता है। पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट, 1972 के तहत, किसी भी कंपनी में 10 से अधिक कर्मचारी होने पर यह लाभ देना अनिवार्य होता है।
यदि कोई कर्मचारी 5 साल या उससे अधिक समय तक किसी संगठन में काम करता है, तो उसे ग्रेच्युटी मिलती है।
नौकरी छोड़ने, सेवानिवृत्ति या मृत्यु की स्थिति में ग्रेच्युटी का भुगतान किया जाता है।
यदि कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है, तो यह राशि नामांकित व्यक्ति को दी जाती है, और इसमें 5 साल की सेवा की शर्त लागू नहीं होती।
शिक्षकों के पदनाम में बदलाव
राजस्थान सरकार ने शिक्षा क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। राजस्थान स्वेच्छया ग्रामीण शिक्षा सेवा नियम, 2010 के तहत नियुक्त शिक्षकों के पदनाम बदल दिए गए हैं।
प्राध्यापक कहलाएंगे सहायक आचार्य
वरिष्ठ प्राध्यापक होंगे सह-आचार्य
आचार्य पदनाम भी अपनाया जाएगा
इस बदलाव से शिक्षकों के पदनाम यूजीसी रेगुलेशन, 2010 के अनुरूप हो जाएंगे, जिससे उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर समान पहचान मिलेगी।
राज्य सरकार के फैसले का असर
सरकार के इस फैसले से राज्य के हजारों सरकारी कर्मचारियों को लाभ होगा। साथ ही, यह राज्य के वित्तीय बजट पर 24 करोड़ रुपये का अतिरिक्त भार डालेगा।
इस फैसले से राजस्थान सरकार के कर्मचारी अब केंद्र सरकार के समान ग्रेच्युटी लाभ प्राप्त करेंगे, जिससे उनकी वित्तीय सुरक्षा और बढ़ेगी।