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अतिथि शिक्षकों को शिक्षा भर्ती में मिलेगा 50 फीसदी आरक्षण, राजपत्र में अधिसूचना जारी!

मध्य प्रदेश में शिक्षक भर्ती परीक्षा को लेकर बड़ी और अच्छी खबर है। मध्य प्रदेश सरकार ने हजारों संविदा शिक्षकों को नए साल का तोहफा दिया। शिक्षक भर्ती में अतिथि शिक्षकों को 50 फीसदी आरक्षण मिलेगा।

मध्य प्रदेश सरकार ने राजपत्र में अधिसूचना प्रकाशित कर दी है। शिक्षा भर्ती नियमों में संशोधन किया गया है। मध्य प्रदेश राज्य स्कूल शिक्षा सेवा, सेवा की शर्तें एवं भर्ती नियम, 2018 यथा संशोधित राजपत्र में। इसी क्रम में अब अतिथि शिक्षकों को 50 फीसदी आरक्षण की सुविधा मिलेगी। संविदा के आधार पर शिक्षकों की नियुक्ति के लिए भी नियम तय किये गये हैं।

दरअसल, मध्य प्रदेश राज्य स्कूल शिक्षा सेवा (शैक्षणिक संवर्ग) सेवा शर्तें एवं भर्ती नियम 2018 में संशोधन किया गया है। ये नियम 1 जनवरी 2025 से लागू होंगे यानी ईएसबी कैलेंडर के मुताबिक ये नियम 2025 की परीक्षा पर लागू होंगे और 50 फीसदी रिक्तियां अतिथि शिक्षकों को मिलेंगी। इस नियम से कई शिक्षकों को फायदा हो सकता है।

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