मध्यप्रदेश

जरुरी खबर! मध्य प्रदेश में स्कूलों में लागू होंगे नए नियम, मनमानी फीस नहीं वसूल सकेंगे प्राइवेट स्कूल

मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार ने राज्य में निजी स्कूलों की मनमानी फीस पर बड़ा फैसला लिया है। दरअसल, मध्य प्रदेश विधानसभा में राज्य सरकार द्वारा स्कूल शिक्षा विनियमन संशोधन विधेयक 2024 पारित कर दिया गया है। अगर यह बिल पास हो गया तो राज्य के निजी स्कूल छात्रों की फीस नहीं बढ़ा सकेंगे।

इसके अलावा सरकार इन स्कूलों के लिए गाइडलाइन भी तय कर सकती है। यह खबर निजी स्कूलों की मनमानी फीस से परेशान अभिभावकों के लिए अच्छी खबर है। राज्य के स्कूल शिक्षा मंत्री उदय प्रताप सिंह ने विधानसभा में यह विधेयक पेश किया।

नए नियम स्कूलों में लागू होंगे

स्कूल शिक्षा विनियमन संशोधन विधेयक 2024 को विधानसभा में पेश करते हुए स्कूल शिक्षा मंत्री उदय प्रताप सिंह ने कहा कि यह एक ऐतिहासिक विधेयक है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मंशा के अनुरूप मध्य प्रदेश में नई शिक्षा नीति पूरी तरह लागू हो रही है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में निजी स्कूलों की फीस पर निगरानी को लेकर बड़ा फैसला लिया गया है।

सीएम मोहन यादव की मंशा के अनुरूप राज्य में सुदृढ़ व्यवस्था चलाने के लिए नये नियम बनाये गये हैं। नए नियमों के मुताबिक, अब निजी स्कूल मनमाने ढंग से फीस नहीं बढ़ा पाएंगे और उन्हें नई शिक्षा नीति का पालन करना होगा। ये नियम 25 हजार रुपये से ज्यादा की फीस पर लागू होंगे।

स्कूल शिक्षा विनियमन संशोधन विधेयक 2024 में क्या है?

  • नए नियमों के तहत निजी स्कूलों को फीस बढ़ाने से पहले जिला और मंडल स्तरीय समितियों से अनुमति लेनी होगी।
  • RTE के तहत स्कूल किसी भी छात्र के साथ जाति के आधार पर भेदभाव नहीं करेंगे।
  • छात्रों को बस सेवा प्रदान करने वाले स्कूलों को प्रति किलोमीटर के हिसाब से अपनी फीस पोर्टल पर अपडेट करनी होगी। वहीं, बस सेवा उपलब्ध कराने वाले निजी स्कूलों पर चौबीसों घंटे निगरानी रखी जायेगी।
  • सभी निजी स्कूलों को नियमानुसार पोर्टल पर स्कूल की सारी जानकारी डालनी जरूरी है। साथ ही उन्हें सरकारी नियमों के दायरे में रहकर काम करना होगा।
  • फीस के लिए शिक्षा मंत्री की अध्यक्षता में एक कमेटी बनेगी। समिति में स्कूल शिक्षा विभाग के वरिष्ठ अधिकारी भी होंगे। आखिर फीस संबंधी मसला कौन सुलझाएगा।

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