मध्यप्रदेश

अवैध फीस वसूली के मामले में हाईकोर्ट ने अपनाया सख्त रुख, ज्यादा फीस वाले स्कूलों को लौटाने होगी राशि

MP News: मध्य प्रदेश के कई निजी स्कूलों द्वारा अवैध रूप से फीस वसूली के मामले में जबलपुर हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। 10 प्रतिशत से अधिक फीस वसूलने वाले स्कूलों को राशि वापस करनी होगी।

आपको बता दें कि याचिकाकर्ता के वकील ने अदालत के समक्ष दलील दी कि सरकारी नियमों का पालन नहीं किया जा रहा है। अभिभावकों से हर हाल में फीस वसूलने के आदेश दिए जा रहे हैं। कोर्ट ने सवाल किया कि अभिभावक फीस क्यों नहीं जमा करते।

अगली सुनवाई 17 मार्च को होगी

जवाब में कहा गया कि 70 प्रतिशत फीस जमा कर दी गई है तथा मामला न्यायालय में होने के कारण अभिभावक शेष राशि का इंतजार कर रहे हैं। हाईकोर्ट ने अभिभावकों को 3 दिन के भीतर फीस का 50 प्रतिशत जमा करने का निर्देश दिया है तथा शेष 50 प्रतिशत जमा करने के लिए 3 महीने का समय दिया है। मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश सुरेश कुमार कैत और न्यायमूर्ति विवेक जैन की खंडपीठ में हुई। मामले की अगली सुनवाई अब 17 मार्च को होगी। यह जानकारी अभिभावक संघ के वकील सुरेन्द्र वर्मा द्वारा दी गई।

समाचार

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button