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Indian origin man gets death sentence: 1 किलो गांजा की तस्करी के आरोप में सुनाई गई फांसी की सजा जानिए कहां का है पूरा मामला

Indian origin man gets death sentence: 1 किलो गांजा की तस्करी के आरोप में सुनाई गई फांसी की सजा जानिए कहां का है पूरा मामला।

प्रथम न्याय न्यूज़। भारत देश में चाहे आप कितने भी बड़े अपराध क्यों न कर लें लेकिन यहां के संविधान में आपको बेहद ही कम मामलों में यह देखने या सुनने को मिलता होगा कि अपराधी को फांसी की सजा दी गई है सामान्य अपराधों में तो अपराधियों को तुरंत जमानत भी मिल जाती है क्योंकि भारत देश का संविधान और कानून है ही इस तरह का परंतु जब किसी व्यक्ति को 1 किलो गांजा की तस्करी में फांसी की सजा दी जाती है तो सभी सुन और देखकर तथा पढ़कर आश्चर्यचकित रह जाते हैं परंतु यह मामला हिंदुस्तान का नहीं बल्कि विदेशी देश का है जहां हिंदुस्तानी मूल के एक व्यक्ति को 1 किलो गांजा की तस्करी के आरोप में फांसी की सजा दे दी गई।

जानिए क्या है पूरा मामला

भारतीय मूल के 46 वर्षीय व्यक्ति तंगराजू सुपैय्या  को नशीली दवाओं के सेवन करने और ड्रग तस्करी के आरोप में 2014 में सिंगापुर में गिरफ्तार किया गया था इसके बाद सिंगापुर से 1 किलो गांजा की तस्करी के आरोप के चलते 9 अक्टूबर 2018 को मौत की सजा सुनाई गई थी।

परिवार ने कोर्ट में दायर की थी याचिका

तंगराजू सुपैय्या के परिजनों के द्वारा सिंगापुर के एक कोर्ट में याचिका दायर की गई थी परंतु कोर्ट ने उसे खारिज कर दिया, तंगराजू सुपैय्या के द्वारा कोर्ट में अपना बचाव करते हुए कहा गया कि वह इस ड्रग तस्करी में शामिल नहीं था परंतु उसके इस दलील को कोर्ट ने खारिज कर दिया। उसने यह भी कहा कि हमने कभी भी ड्रग तस्करी या मादक पदार्थों की तस्करी नहीं की है क्योंकि उसके पास सबूत नहीं थे और वह कोर्ट में अपनी इस बात को सिद्ध नहीं कर पाया वही कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है की तंगराजू सुपैय्या के फोन डिटेल कॉल से यह साबित हुआ है कि वह ड्रग तस्करी में शामिल था।

कोर्ट के फैसले पर उठाया गया सवाल

तंगराजू सुपैय्या को फांसी की सजा दिए जाने के कारण उसके इस फैसले पर सवाल खड़े हो रहे हैं वही इस पूरे मामले को लेकर ब्रिटिश अरबपति रिचर्ड ब्रेनसन सामने अपने ब्लॉग में सवाल किया है कि उन्हें फांसी क्यों दी जानी चाहिए उन्होंने कहा कि सिंगापुर एक निर्दोष व्यक्ति को फांसी दी है।

सिंगापुर विदेश मंत्रालय ने ली मामले पर दी प्रतिक्रिया 

अरबपति ब्रेनसन के इस पोस्ट के बाद सिंगापुर विदेश मंत्रालय ने मामले को संज्ञान में लिया है तथा कहा है कि ब्रेनसन किस तरह के विचार सिंगापुर के न्यायाधीशों और आपराधिक न्याय प्रणाली के लिए अपमान को दर्शाता है इसके साथ ही मंत्रालय ने यह स्पष्ट किया है कि नशीले पदार्थों को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और इससे किसी भी स्थिति में निपटने के लिए हम जीरो टॉलरेंस का रुख अपनाए रहेंगे। वही 26 अप्रैल 2023 को तंगराजू सुपैय्या को फांसी की सजा दी गई।

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